केजरीवाल को जमानत मिलते ही सिंघवी ने भरी अदालत में जज से की यह बड़ी मांग
केजरीवाल को जमानत मिलते ही सिंघवी ने भरी अदालत में जज से की यह बड़ी मांग
Abhishek Manu Singhvi News:सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 4 जून को वोटों की गिनती के एक दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा, नहीं... नहीं.
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.
इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता. अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा.
‘लाइन नहीं खींचनी…’ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा- 21 दिन इधर-उधर से …
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 4 जून को वोटों की गिनती के एक दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा, नहीं… नहीं. शीर्ष अदालत केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती दी गई है.
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 10, 2024, 15:20 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed