निचली अदालत के जज डर की वजह से नहीं देते जमानत: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

Big Story: देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत के जज गंभीर मामलों में जमानत देने से बचते हैं. इसकी वजह डर है. वे डरते हैं कि कहीं जमानत देने के बाद उन्हें आरोपी निशाना न बना लें. सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका पर भरोसा करना सीखने की जरूरत पर बल दिया.

निचली अदालत के जज डर की वजह से नहीं देते जमानत: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
हाइलाइट्ससीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने निचली अदालतों के जजों पर कही बड़ी बातडर की वजह से गंभीर अपराध में जमानत देने से बचते हैं निचली अदालत के जजकहा- जिला न्यायपालिका देश की न्यायिक प्रणाली के मामलों में महत्वपूर्ण है नई दिल्ली. देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि निचली अदालत के जज गंभीर मामलों में जमानत देने से बचते हैं. इसकी वजह डर है. वे डरते हैं कि कहीं जमानत देने के बाद उन्हें आरोपी निशाना न बना लें. उन्होंने कहा कि निचली अदालतों के जजों में अपराध की तो खूब समझ होती है, लेकिन उनके अंदर का डर हावी हो जाता है. सीजेआई ने यह बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अभिनंदन समारोह में कही. उन्होंने कहा कि “निचली अदालतों के कारण शीर्ष अदालतें जमानत याचिकाओं से भर गई हैं.” इस मौके पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे. सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका पर भरोसा करना सीखने की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने कहा कि यह वास्तव में न्याय की तलाश करने वाले आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगी. जिला न्यायपालिका देश की न्यायिक प्रणाली के मामलों में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं. न्यायप्रणाली में महिलाओं की हिस्सेदारी पर भी बात न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका, जिला न्यायपालिका, न्यायिक बुनियादी ढांचे, कानूनी शिक्षा और न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की हिस्सेदारी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में भी बात की. सीजेआई ने कहा कि एक स्वतंत्र बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और इसका कारण यह है कि न्यायाधीशों के रूप में ‘हमारे पास कोई व्यक्तिगत बचाव या खुद का बचाव करने का कोई मंच नहीं है’. (इनपुट भाषा से भी) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Delhi news, Justice DY ChandrachudFIRST PUBLISHED : November 21, 2022, 00:02 IST