अहमदाबाद. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात के मोरबी में पुल गिरने को एक ‘भारी त्रासदी’ करार दिये जाने के एक दिन बाद मंगलवार को एक फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुर्घटना के दिन 30 अक्टूबर को 3,165 टिकट लोगों को बेचे गए थे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केबलों में जंग लग गई थी और पुल के लंगर टूट गए थे. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सरकारी वकील ने जिला अदालत में रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि मूल रूप से एक सदी पहले बनाए गए पुल की भार सहने की क्षमता का ठीक से आकलन नहीं किया गया था.
गौरतलब है कि गुजरात के मोरबी जिले में मच्छु नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल मरम्मत के बाद खोले जाने के पांच दिन बाद 30 अक्टूबर को ढह गया था और हादसे में महिलाओं, बच्चों सहित 141 लोगों की जान चली गई थी.
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Tags: Gujarat, Morbi BridgeFIRST PUBLISHED : November 22, 2022, 18:20 IST