फोन में पाया गया ऐसा वीडियो तो खानी होगी जेल की हवा CJI चंद्रचूड़ का फैसला
फोन में पाया गया ऐसा वीडियो तो खानी होगी जेल की हवा CJI चंद्रचूड़ का फैसला
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट को इस फटकार भी लगाई, जिसने इस मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई रद्द का आदेश दिया था.
अगर आपके फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े वीडियो पाए जाते हैं तो भारी मुसीबत में फंस सकते हैं. ऐसे वीडियो पाए जाने पर अब आपके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत केस चलाया जाएगा और लंबे समय के लिए जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के ऑडर को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि निजी तौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या उसे डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के दायरे में नहीं आता है. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने साफ किया कि फोन में किसी तरह का पोर्नोग्राफ़िक वीडियो रखना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है.
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट को आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में ‘गंभीर त्रुटि’ करने के लिए फटकार भी लगाई. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने POCSO अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया, जिसमें ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ शब्द को ‘बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री’ से बदलने का प्रस्ताव दिया गया.
Tags: DY Chandrachud, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 23, 2024, 11:33 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed