साक्ष्य आरोपियों का दोष सिद्ध नहीं कर रहे थे छावला गैंगरेप-मर्डर केस पर बोले पूर्व CJI यूयू ललित

Chhawla Gang Rape-Murder Case: देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने रविवार को कहा कि छावला मर्डर केस में जो तथ्य सामने आए वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे. संविधान पूरी तरह स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति दोषी है तो तथ्यों को उसी ओर इशारा करना चाहिए. जब तक दोष पूरी तरह सिद्ध नहीं होता, तब तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जा सकते.

साक्ष्य आरोपियों का दोष सिद्ध नहीं कर रहे थे छावला गैंगरेप-मर्डर केस पर बोले पूर्व CJI यूयू ललित
हाइलाइट्सछावला गैंगरेप-मर्डर केस पर बोले पूर्व सीजेआई ललितपरिस्थिति जन्य साक्ष्यों से सिद्ध नहीं हो रहा था दोषमामले में आरोपियों के दोष को लेकर स्पष्टता नहीं थी नई दिल्ली. देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने रविवार को छावला मर्डर केस को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि हमारे पास जो तथ्य आते हैं सिर्फ उन्हीं पर विचार किया जाता है. इस केस में जो तथ्य सामने आए वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे. संविधान पूरी तरह स्पष्ट है कि अगर व्यक्ति दोषी है तो तथ्यों को उसी ओर इशारा करना चाहिए. जब तक दोष पूरी तरह सिद्ध नहीं होता, तब तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जा सकते. इस केस में भी साक्ष्य दोष सिद्ध नहीं कर पा रहे थे. इनसे उतनी स्पष्टता नहीं मिल रही थी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Gang Rape, Murder, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 13, 2022, 22:07 IST