‘चंडीगढ़ का नामी स्कूल 12वीं की छात्रा और’ सामने आया बस ड्राइवर का खौफनाक सच
‘चंडीगढ़ का नामी स्कूल 12वीं की छात्रा और’ सामने आया बस ड्राइवर का खौफनाक सच
चंडीगढ़ के एक नामी स्कूल की छात्रा को बस ड्राइवर ने अपना शिकार बनाया. छात्रा कुछ समय तक चुपचाप सब-कुछ सहन करती रही. उसने हिम्मत कर माता-पिता को घटना के बारे में बताया और आरोपी को अरेस्ट करवाया.
हाइलाइट्स नामी स्कूल की छात्रा के साथ बस ड्राइवर ने किया रेप. छात्रा को ब्लैकमेल कर बनाया गया हवस का शिकार. छात्रा ने हिम्मत कर माता-पिता को घटना के बारे में बताया.
नई दिल्ली. आरजी कर अस्पताल कांड के बाद देश के लोग गुस्से में हैं लेकिन कोलकाता ही नहीं देश के हर हिस्से में ऐसी सोच रखने वाले ‘दरिंदे’ मौजूद हैं. ताजा मामला चंडीगढ़ में सामने आया जहां एक नाम स्कूल की 17 साल की 12वीं की छात्रा को दरिंदगी का शिकार बनाया गया. तीन महीने तक बच्ची के साथ रेप किया गया. अंत में उसने हिम्मत दिखाई और पूरी घटना का सच माता पिता को बता दिया. वारदात को अंजाम देने वाला स्कूल का बस ड्राइवर अब सलाखों के पीछे है.
पुलिस के मुताबिक स्कूल बस ड्राइवर को 12वीं की कक्षा की छात्रा के साथ रेप केस में अरेस्ट कर लिया गया है. आरोपी मोहम्मद रज्जाक (26) ने छात्रा की इंटरनेट के माध्यम से नकली आपत्तिजनक तस्वीर बना ली थी. वो इस तस्वीर को वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा. फिर तीन महीने में छात्रा को तीन बार हवस का शिकार बनाया गया. शुरुआत में छात्रा ने बदनामी के डर से बात को दबाए रखा.
छात्रा ने रिजेक्ट किया ऑफर
पुलिस के अनुसार, आरोपी मोहम्मद रज्जाक (26) ने कुछ समय तक नाबालिग का पीछा किया और फिर उससे दोस्ती करने की कोशिश की. हालांकि लड़की ने उसके दोस्ती के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था. बाद में आरोपी ने छात्रा की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. छात्रा का कहना है कि आरोपी ने मई से जुलाई के बीच तीन बार लड़की के साथ उसके घर पर रेप किया. पानी जब सर से ऊपर चला गया, तब उसने माता-पिता को घटना के बारे में बताया. परेशान हालत में बेटी को देखकर माता-पिता ने उससे इसका कारण पूछा तब उसने आपबीती बताई.
POCSO का मामला दर्ज
पुलिस उपाधीक्षक जसपिंदर सिंह ने बताया कि इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया. सिंह ने बताया कि रज्जाक पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
Tags: Chandigarh news, Crime News, Student RapeFIRST PUBLISHED : August 23, 2024, 15:57 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed