दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर किसका अधिकार SC में 27 को समयसीमा पर सुनवाई

Delhi-Centre dispute on control of services: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किसका अधिकार हो, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब 11 अक्टूबर से करेगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 27 सितंबर को सुनवाई की रूपरेखा और समय सीमा पर चर्चा कर आदेश पारित करेगी. जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि आज विस्तृत सुनवाई नहीं होगी. संविधान पीठ में इसकी सुनवाई 11 अक्टूबर से शुरू हो सकती है.

दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर किसका अधिकार SC में 27 को समयसीमा पर सुनवाई
हाइलाइट्सजस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ कर रही है सुनवाईमामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, इस पर चर्चा होगी ये सब तय करने के निर्देश के लिए सुनवाई करेगी संविधान पीठ नई दिल्ली. केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 11 अक्टूबर से सुनवाई करेगी. इस मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने आज विस्तृत सुनवाई करने से इनकार कर दिया. जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा- आज विस्तृत सुनवाई नहीं होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 27 सितंबर को सुनवाई की रूपरेखा और समय सीमा पर चर्चा कर आदेश पारित करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सुनवाई पूरी तरह ग्रीन होगी. उन्होंने कहा कि सभी वकील भारी-भरकम फ़ाइल लेकर आने की बजाय आईपॉड, टैब या दूसरे उपकरण का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि इसके लिए कोर्ट उन्हें ट्रेनिंग देने को भी तैयार है. इससे पहले फरवरी 2019 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया गया था. हालांकि फैसला देने वाली बेंच में आम सहमति नहीं बनी जिसके बाद मामले को बृहत पीठ को सौंप दिया गया. उस समय फैसला देने वाली बेंच के दो जजों जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण में सर्विसेस यानी अफसरों पर नियंत्रण को लेकर मतभेद था. जस्टिस सीकरी का मानना था कि दिल्ली सरकार को अपने यहां काम कर रहे अफसरों पर नियंत्रण मिलना चाहिए. लेकिन संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए. दूसरी ओर जस्टिस भूषण ने यह माना था कि दिल्ली एक केंद्रशासित क्षेत्र है. उसे केंद्र से भेजे गए अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं मिल सकता. इसके बाद मामले को पांच सदस्यीय पीठ में भेज दिया गया. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Delhi, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 07, 2022, 11:24 IST