RG Kar Case: आप देरी को छिपा रही हैं ममता बनर्जी के लेटर पर केंद्र का जवाब

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस को लेकर कठोर कानून और ऐसे अपराधों के मामले को तेजी से निपटारा को लेकर केंद्र को पत्र लिखा लिखा था. इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि आप अपनी ही गलती की छिपाने की कोशिश कर रहीं हैं. देश में ऐसे मामलों के लिए पहले से ही कठोर कानून बने हुए हैं.

RG Kar Case: आप देरी को छिपा रही हैं ममता बनर्जी के लेटर पर केंद्र का जवाब
नई दिल्ली. कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में ममता बनर्जी सरकार घिरती हुईं नजर आ रही हैं. ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर रेप और हत्या जैसे अपराधों के लिए सख्त कानून और सजा की मांग की थी. उन्होंने केंद्र को एक के बाद एक लगातार दो पत्र लिखा था. ममता ने दूसरे पत्र में उन्होंने रेप और हत्या के मामलों को समय सीमा के अंदर निपटान की जैसी मांग रखी थी. हालांकि, केंद्र ने उनके पत्र का जवाब दिया है. केंद्र ने ममता के पत्र का जवाब दिया है. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की सीएम के पत्र को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त कठोर हैं. उन्होंने कहा, ‘पत्र का उद्देश्य आपके राज्य में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) और पॉक्सो POCSO के संचालन में ‘देरी को छिपाना’ है. देवी ने कहा कि राज्य सरकार ने बलात्कार और POCSO मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) का संचालन नहीं किया है. अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता के पत्रों के जवाब में कहा, ‘कोलकाता हाईकोर्ट ले मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं. लेकिन, ये केंद्र सरकार की योजना के आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के समान नहीं है.’ साथ ही उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में रेप और पॉक्सो के 48,600 मामले पेंडिंग होने के बावजूद, राज्य ने सिर्फ 11 एफटीएससी को ही चालू किया है, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो अदालतें या बलात्कार और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने वाली संयुक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) हो सकती हैं.’ Tags: Doctor murder, Kolkata News, Mamta BanarjeeFIRST PUBLISHED : August 31, 2024, 07:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed