HC ने क्रूरता के आधार पर मंजूर किया तलाक आजीवन देनी होगी 1 लाख एलीमन

गुजरात हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका को उसके पायलट पति से क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया है. साथ ही पति को आदेश दिया है कि वह पत्नी को आजीवन 1 लाख रुपये मासिक भरण-पोषण देगा. पति द्वारा घर के हर कमरे में CCTV और बाथरूम में माइक्रोफोन लगाने को कोर्ट ने वैवाहिक जीवन के लिए अस्वीकार्य माना.

HC ने क्रूरता के आधार पर मंजूर किया तलाक आजीवन देनी होगी 1 लाख एलीमन