क्या ट्रांसजेंडर रक्तदान कर सकते हैं कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
क्या ट्रांसजेंडर रक्तदान कर सकते हैं कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
CJI Chandrachud Bench news: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर सवाल किया है जो ट्रांसजेंडरों को ब्लड डोनेट करने के दिशानिर्देशों के खिलाफ दायर की गई है...
Supreme Court News: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ब्लड डोनेशन को लेकर कुछ दिशानिर्देश लागू हैं जिनका पालन किया जाता रहा है. इन दिशानिर्देशों से इतर सुप्रीम कोर्ट में इन्हें चैलेंज करने वाली एक याचिका दाखिल हुई है. इस याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) और राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद को नोटिस जारी किए हैं.
दरअसल, साल 2017 में दिशानिर्देश दिया गया था कि एचआईवी और हेपेटाइटिस संक्रमण या फिर ‘ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इंफेक्शन’ (TTI) के जोखिम के कारण ट्रांसजेंडरों को रक्तदान करने से रोका गया था. उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है जिस इन गाइडलाइन्स को चुनौती दी गई है. शुक्रवार को इस पर केंद्र से कोर्ट ने जवाब मांगा है. कोर्ट में दाखिल याचिका में ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और यौनकर्मियों को रक्तदान करने से रोकने वाले दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कार्यकर्ता शरीफ डी रंगनेकर ने दाखिल की हुई है. गाइडलाइन्स में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (MSM) और महिला यौनकर्मियों को रक्तदाता बनने से बाहर रखा गया है. करीब 9 साल पहले जारी किए ये दिशानिर्देश एचआईवी और हेपेटाइटिस संक्रमण जैसी बीमारियों को रोकने के लिए थे. (न्यूज एजेंसी भाषा से इनपुट)
Tags: Blood Donation, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 14:59 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed