जज साहब मुझे जबरन कस्टडी में रखा मुआवजा दिलवाइए बिभव ने HC में कर दी यह मांग

Bibhav Kumar News: स्वाति मालीवाल संग मारपीट केस बिभव कुमार बुरी तरह फंस चुके हैं. राहत पाने की उम्मीद में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार अब दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं. बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और अपनी गिरफ्तारी कौ चुनौती दी है.

जज साहब मुझे जबरन कस्टडी में रखा मुआवजा दिलवाइए बिभव ने HC में कर दी यह मांग
नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल संग मारपीट केस बिभव कुमार बुरी तरह फंस चुके हैं. राहत पाने की उम्मीद में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार अब दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं. बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और अपनी गिरफ्तारी कौ चुनौती दी है. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की मांग की है. बिभव ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की है. इससे पहले सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है. बिभव ने कहा, ‘मेरी गिरफ्तारी अवैध है. मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है. अवैध गिरफ्तारी के लिए मुझे उचित मुआवजा मिले और पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो’ याचिका में गिरफ्तारी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन बताया गया है. सेशन कोर्ट ने खारिज की थी याचिका इससे पहले सोमवार को बिभव कुमार की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जज ने कहा, ‘पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता है. केवल प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी से मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चार दिनों के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट में चोटें स्पष्ट रूप से दर्ज हुई हैं.’ स्वाति ने क्या दलील दी थी निचली अदालत ने कहा था कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अदालत से कहा था कि अगर बिभव कुमार को रिहा किया गया तो उनकी जान को खतरा है और उनके परिवार को गंभीर खतरा है. मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर द्वारा एकतरफा वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं. 13 मई की है घटना दरअसल, स्वाति मालीवाल से मारपीट की यह घटना 13 मई की है. स्वाति मालीवाल का आरोप है कि बिभव ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन्हें पीटा था. इस प्रकरण में 13 मई को घटना के दिन मुख्यमंत्री आवास के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें से एक में स्वाति मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे में वह सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलती दिखाई देती हैं. Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi news, Delhi police, Swati MaliwalFIRST PUBLISHED : May 29, 2024, 14:06 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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