मोबाइल के साथ कंपनी भेजना भूल गई छोटी सी चीज कोर्ट ने ठोका मोटा जुर्माना
मोबाइल के साथ कंपनी भेजना भूल गई छोटी सी चीज कोर्ट ने ठोका मोटा जुर्माना
Consumer Court News: मोबाइल कंपनी को बेंगलुरु की कंज्यूमर कोर्ट ने आड़े हाथों लिया. कंपनी ने मोबाइल तो कस्टमर के घर भिजवा दिया लेकिन उसके साथ सबसे अहम चीज तो देना ही भूल गई. ग्राहक को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा यही वजह है कि कोर्ट ने अब सख्त फैसला सुनाया है.
Consumer Court News: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज लोगों में सर चढ़कर बोल रहा है. मोबइल की बात की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ऑफलाइन मार्केट के बड़े हिस्से को घर बैठे शॉपिंग के इस ट्रंड ने बुरी तरह से प्रभावित किया है. ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियां लोगों को ऐसे-ऐस ऑफर दे रही है, जिसके चलते लोग चाहते हुए भी दुकान पर जाकर मोबाइल खरीदने से दूरी बना लेते हैं. बेंगलोर के एक शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ. उसने ऑनालाइन एक मोबाइल खरीदा. वन-प्लस कंपनी का मोबाइल तो आया लेकिन इसके मोबाइल के डब्बे में यूजर मैन्यूअल नहीं था.
पेश मामले में बेंगलुरु की कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से वन-प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा कोर्ट-कचहेरी पर खर्च की गई एक हजार रुपये की रकम देने का आदेश भी मोबाइल कंपनी को दिया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने कंपनी की कार्रवाई को “सरासर लापरवाही और उदासीनता” करार दिया है. बेंगलुरु के संजय नगर निवासी एसएम रमेश ने 6 दिसंबर, 2023 को 24,598 रुपये में वनप्लस नॉर्ड सीई 3 मोबाइल फोन खरीदा था. मोबाइल के डब्बे में यूजर मैनुअल शामिल नहीं था.
संजय ने पाया कि मोबाइल मैन्युअल के साथ-साथ वारंटी डिटेल और कंपनी के एड्रेस से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी. उन्होंने बार-बार कंपनी से संपर्क किया और रिक्वेस्ट की कि उन्हें यह सभी चीजें उपलब्ध कराई जाएं. शिकायतों के बावजूद वनप्लस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. आखिरकार अप्रैल 2024 को करीब चार महीने बाद कंपनी ने मैनुअल भेजा. संजय इससे असंतुष्ट थे, लिहाजा उन्होंने 3 जून को सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई. वनप्लस कंपनी की तरफ से कंज्यूमर कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ. जिसके कारण कंज्यूमर कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए कहा कि यूजर मैन्युअल की गैरमौजूदगी के कारण ग्राहक को मानसिक पीड़ा और असुविधा हुई. इससे वनप्लस की लापरवाह साबित होती है. लिहाजा कंज्यूरम कोर्ट ने वनप्लस को ग्राहक को मानसिक पीड़ा के लिए 5,000 रुपये और कानूनी लागत के लिए 1,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.
Tags: Bangalore news, Bengaluru News, Consumer CourtFIRST PUBLISHED : December 9, 2024, 17:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed