खुद का स्वरोजगार करना चाहते हैं शुरू तो इस योजना का उठाएं लाभ

बलिया जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गौतम त्रिपाठी ने लोकल 18 को बताया कि अपने ही गांव में स्वरोजगार सृजन की राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का बलिया जनपद केे गांव में रहने वाले 18 से 50 वर्ष आयु के महिला एवं पुरूष लाभ लेकर अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं.

खुद का स्वरोजगार करना चाहते हैं शुरू तो इस योजना का उठाएं लाभ
सनन्दन उपाध्याय/बलिया: अगर आप गांव में रहते हैं ओर बेरोजगार हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इस योजना का लाभ उठाकर आप न केवल रोजगार वाले बल्कि रोजगार देने वाले बन सकते हैं. दरअसल सरकार खुद का रोजगार शुरू करने के लिए लिए 10 लाख का अनुदान दे रही है. जिसका लाभ उठाकर गांव में रहने वाले पुरुष या महिला स्वयं का अपना एक बड़ा रोजगार स्थापित कर सकते हैं. बलिया जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गौतम त्रिपाठी ने लोकल 18 को बताया कि अपने ही गांव में स्वरोजगार सृजन की राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना का बलिया जनपद केे गांव में रहने वाले 18 से 50 वर्ष आयु के महिला एवं पुरूष लाभ लेकर अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं. यह स्वरोजगार सृजन के लिए सुनहरा अवसर है. सरकार दे रही स्वरोजगार के लिए 10 लाख का अनुदान जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार सीएम ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगारों को अपने ही गांव में ग्रामोद्योग स्थापना के लिए स्थानीय बैंकों से ₹10.00 लाख (दस लाख) तक का प्रोजेक्ट ऋण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. बैंक द्वारा लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृत 05 वर्षों तक ब्याज की धनराशि विभाग द्वारा अनुदान (ब्याज उपादान) के रूप में दिया जाएगा. सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत साल भर के ब्याज दर से और आरक्षित वर्ग (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग) के लिए पूरा ही ब्याज की धनराशि अनुदान के रूप में दिया जाएगा. ये लगेंगे जरूरी दस्तावेज इच्छुक लाभार्थी को आवदेन के लिए अपने ऋण आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परियोजना फोटो, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ योजना की वेवसाइट www.upkvib.gov.in पर पहले आनलाइन करा देना है. ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक छायाप्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बलिया में जमा करना आवश्यक है. जिसके स्कोरिंग के आधार पर आवेदन पत्र को सत्यापन करते हुए सम्बन्धित (बैंक या शाखा) को ऋण स्वीकृत या वितरण के लिए विभाग द्वारा भेजा जाएगा. Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : June 17, 2024, 10:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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