सनन्दन उपाध्याय/बलिया: जिले के दिव्यांगजनों के लिए अच्छी खबर है. दिव्यांगों के लिए सरकार ने योजना शुरू की है. इसके तहत कोई दिव्यांग बेरोजगार न रहे इसलिए दुकान निर्माण/संचालन करने के लिए पात्र दिव्यांगजन इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कामयाब हो सकते हैं.
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन के लिए पात्र दिव्यांगजनो को योजना के अंतर्गत ऋण देने का प्रावधान है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर दिव्यांग अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हो.
ऐसे करें आवेदन और पाए ₹2,500 का अनुदान
इच्छुक पात्र दिव्यांगजन http// divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना में ₹10,000 की धनराशि देय है, जिसमें ₹7,500 ऋण और ₹2,500 अनुदान के रूप दिया जाएगा. ऋण की धनराशि पर केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लाभार्थी को देना है. ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं, समय पर आवेदन कर कागजात कार्यालय में जमा करें.
ये हैं जरूरी नियम
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का उम्र 18 से 60 वर्ष होना चाहिए. आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, चरित्र प्रमाण पत्र, कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत हो). अधिक जानकारी लेने के लिए बलिया के अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : July 17, 2024, 16:44 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed