क्या है पंचायत कल्याण कोष किन लोगों को मिलता है इससे लाभ जानें सब
क्या है पंचायत कल्याण कोष किन लोगों को मिलता है इससे लाभ जानें सब
पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति कल्याण निधि में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने के लिए पंचायती राज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर विकसित पंचायत कल्याण निधि पोर्टल पर सीधे आवेदन करेंगे.
बहराइच: पंचायत कल्याण कोष के तहत जन प्रतिनिधि के उत्तराधिकारी prdfinance.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बहराइच में कुल 32 पत्रावली आवेदन हुई है. जिसमें 18 पत्रावली वेरिफिकेशन कर ली गई है. 12 पत्रावली को फाइनल कर दिया गया है. 6 का शपथ पत्र वेरिफिकेशन करने के बाद उनका भी निराकरण किया जाएगा.
सरकार ने पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की है. इस कोष से जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, प्रधान, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता राशि प्रधान की जाएगी. जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख की बीमारी या सड़क दुर्घटना में मौत पर अब सरकार की ओर से राहत राशि प्रदान की जाएगी. इसके लिए सरकार ने पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की है. सरकार ने व्यवस्था की है कि जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधान की मृत्यु पर 10 लाख, जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु पर पांच लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु पर तीन लाख और ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु पर दो लाख रुपये दिए जाएंगे.
अवेदन प्रकिया!
पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति कल्याण निधि में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने के लिए पंचायती राज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर विकसित पंचायत कल्याण निधि पोर्टल पर सीधे आवेदन करेंगे. पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित द्वारा पंचायत कल्याण कोष के निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण करते समय निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1) में समस्त सूचनाएं अंकित करते हुए आवश्यक अभिलेख अपलोड करते हुए आवेदन पत्र भरा जाएगा. पोर्टल पर आश्रित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी से डाउनलोड किया जायेगा तथा परीक्षण के उपरान्त पत्रावली पर जिलाधिकारी से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी. जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी से आवेदन पत्र को निदेशक पंचायती राज को धनराशि हस्तान्तरण हेतु अग्रेषित किया जाएगा.
आवश्यक दस्तावेज!
मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की पीडीएफ प्रति, प्रधान की पहचान की पीडीएफ प्रति (निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र).
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : September 3, 2024, 12:35 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed