गर्भ में क्या है जानने के लिए हंसिए से चीरा था पत्नी का पेट अब मिली ये सजा
गर्भ में क्या है जानने के लिए हंसिए से चीरा था पत्नी का पेट अब मिली ये सजा
UP News : पन्नालाल को बेटे की चाहत थी, लेकिन उसे 5 बेटियां हो चुकी थीं. इधर जब उसकी पत्नी छठी बार गर्भवती हुई तो यह जानने के लिए कि पेट में बेटा या बेटी उसने अपनी पत्नी का पेट दराती से फाड़ दिया, जिससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई. इस मामले में कोर्ट ने पन्नालाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
बदायूं. अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी का पेट चीरने वाले हैवान पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पति पन्नालाल की पहले ही 5 बेटियां थी. थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के नेगपुर में 19 सितंबर 2020 को में अनीता के गर्भ में पल रहे बच्चे और बेटे की चाहत में अपनी पत्नी अनीता का उसके पति पन्नालाल ने दराती से पेट चीर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.
बेटे की चाह में पति ने अपनी पत्नी को गर्भ में पल रहे बेटे को देखने के लिए पत्नी का पेट चीर दिया था इसके बाद गंभीर हालत में पड़ोसियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था इस मामले में पत्नी को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया था जहां इलाज के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे को नहीं बचाया जा सका. इस मामले में लगातार चल रही सुनवाई के बाद मायके वालों की पर भी के चलते पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. स्पेशल कोर्ट ने महिला अपराध के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने चार साल पुराने मामले में दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
छठीं बार गर्भवती थी पत्नी, 8 महीने में पति ने उठाया खौफनाक कदम
पन्नालाल के पांच बेटियां पैदा हो चुकी थी और आए दिन बेटे की चाहत में पत्नी से झगड़ा और मारपीट करता था. जब छठी बार पत्नी अनीता गर्भवती हुई तो 8 महीने की गर्भवती अनीता के पेट में पल रहे बच्चे को देखने के लिए उसके पति पन्नालाल ने पेट चीर दिया पेट में फल रहे बच्चे को देखना चाह रहा था कि आखिर लड़का है या लड़की . 19 सितंबर 2020 को करीब 3 बजे पन्नालाल ने पेट क्या कर बच्चों को देखना चाह और वह गंभीर हालत में खून से लथपथ हो गई वहीं बच्चियों ने पिता को पेट चीरते हुए देखा और आसपास शोर मचा दिया इसके बाद गंभीर हालत में अनीता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मां की जान तो बच गई, लेकिन गर्भस्थ बेटे की मौत हो गई थी
गंभीर हालत में अनीता को हर सेंटर रेफर किया गया जहां अनीता की तो जान बच गई मगर घर में पल रहे बेटे की मौत हो गई. इस मामले में अनीता के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. लगभग 4 साल के बाद इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और 307 के मामले में आजीवन कारावास और 50000 का जुर्माना लगाया है. वही इस मामले में पुलिस ने पति को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया था और उससे दराती भी बरामद करी थी. अनीता की शादी 22 साल पहले नेकपुर निवासी पन्नालाल के साथ हुई थी.
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