इस योजना के तहत सरकार से मिलती है 10 लाख रुपये की मदद जानें कैसे करें आवेदन
इस योजना के तहत सरकार से मिलती है 10 लाख रुपये की मदद जानें कैसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और इलाज के लिए लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की स्थापना की है. इस योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है
आजमगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए समय-समय पर नई योजनाएं लागू करती रहती है. इसी क्रम में, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के माध्यम से राज्य की किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और इलाज के लिए लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की स्थापना की है. इस योजना के तहत पीड़ित महिलाओं को 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वे अपने पुनर्वास और इलाज के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें.
योजना का उद्देश्य
लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष का मुख्य उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं और युवतियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करना है. यह योजना उन्हें पुनर्वास, शिक्षा, और आजीविका के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है, ताकि वे जीवन में दोबारा आत्मनिर्भर बन सकें.
कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ? जघन्य हिंसा की शिकार महिलाएं और कन्याएं. हिंसा से पीड़ित महिलाओं के इलाज के लिए. अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के लिए. आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं की पढ़ाई और इलाज के लिए. एसिड अटैक, बलात्कार या घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं और युवतियां.
आवेदन कैसे करें? इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
आवेदन की प्रक्रिया
पीड़ित महिला की जानकारी इलाके के नोडल पुलिस अधिकारी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. इसके बाद, नोडल मेडिकल ऑफिसर पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करके इसे जिला समिति के पास भेजेंगे. जिला समिति द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा के बाद इसे ट्रेजरी ऑफिस भेजा जाएगा. सभी प्रक्रियाओं और वेरिफिकेशन के बाद धनराशि सीधे पीड़िता के खाते में जमा की जाएगी.
Tags: Local18, Up govtFIRST PUBLISHED : September 11, 2024, 14:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed