बेउर जेल पहुंची CBI NEET मामले में 13 आरोपियों को रिमांड पर ले गई अपने साथ
बेउर जेल पहुंची CBI NEET मामले में 13 आरोपियों को रिमांड पर ले गई अपने साथ
Bihar News: NEET पेपर लीक कांड के तेरह आरोपियों को बेऊर जेल से रिमांड पर लेकर CBI की टीम निकल गई है. सुबह आठ बजे के करीब CBI की टीम बेऊर जेल पहुंची है. आकर रिमांड से जुड़ी सभी कागज़ी कारवाई पूरी की. फिर एक साथ सभी तेरह आरोपियों को अपने साथ लेकर CBI की टीम बेऊर जेल से CBI कार्यालय के लिये रवाना हो गई.
पटना. NEET पेपर लीक कांड के तेरह आरोपियों को बेऊर जेल से रिमांड पर लेकर CBI की टीम निकल गई है. सुबह आठ बजे के करीब CBI की टीम बेऊर जेल पहुंची है. आकर रिमांड से जुड़ी सभी कागज़ी कारवाई पूरी की. फिर एक साथ सभी तेरह आरोपियों को अपने साथ लेकर CBI की टीम बेऊर जेल से CBI कार्यालय के लिये रवाना हो गई.
बता दें, कल ही पटना उच्च न्यायालय ने इन सभी आरोपियों को जिनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्हें CBI को रिमांड पर देंने का आदेश जारी किया था, जिसके तहत आज CBI की टीम सुबह-सुबह बेऊर जेल पहुंची. सभी तेरह आरोपियों को अपने साथ ले गई. इन सभी से अगले पंद्रह दिनों तक CBI की टीम पूछताछ करेगी. सूत्र यह भी बताते हैं कि इनमें से कइयो को रॉकी के आमने सामने बैठाकर भी CBI की टीम पूछताछ करेगी.
वहीं इससे पहले NEET के तेरह आरोपी अगले पंद्रह दिनों के लिए रिमांड पर रहेंगे. इस बाबत पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया यह आदेश CBI के तरफ कोर्ट में लगाई गई. अर्जी पत्र पर सुनवाई के बाद जारी की गई जिन तेरह आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय ने रिमांड पर CBI को सौंपने को कहा है उन सभी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अब ये सभी तेरह आरोपी अगले पंद्रह दिन तक CBI के पास रिमांड पर रहेंगे और इन सभी से CBI की टीम पूछताछ करेगी.
बता दें, गुरुवार को पटना की अदालत ने रॉकी उर्फ राकेश रंजन की रिमांड सीबीआई को दी गई. दरअसल CBI की याचिका को विशेष न्ययायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने 2 जुलाई को इस आधार पर खारिज कर दी कि गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिनों के भीतर पुलिस हिरासत की मांग करने वाली वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी थी. CBI ने कोर्ट से मांगी थी इजाजत
CBI ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसने जून में जांच शुरू की थी और उसे राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ करने का मौका दिया जाना चाहिए. CBI की ओर से कहा गया था कि राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 15 दिन की पुलिस हिरासत भी नहीं मिली है. सूत्रों की मानें तो आरोपी महज दो से चार दिनों के लिए पटना पुलिस और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की हिरासत में थे और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. वहीं सीबीआई ने तर्क दिया कि उसे इन आरोपियों की पुलिस रिमांड की शेष अवधि के लिए हिरासत दी जा सकती है जो 11 से 13 दिनों तक हो सकती है जिसे पटना हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी थी.
Tags: Bihar News, PATNA NEWSFIRST PUBLISHED : July 13, 2024, 11:35 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed