केजरीवाल की नहीं चाहिए रिमांड कोर्ट से बोली CBI तो जज ने कहा- हमारे पास

Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अधिकारी शनिवार को रॉउज एवन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे. इस दौरान सीबीआई ने आगे रिमांड नहीं मांगी. सीएम केजरीवाल के वकील इसका विरोध करते हुए कई दलीलें दीं. हालांकि कोर्ट ने उन्हें कानून समझा दिया...

केजरीवाल की नहीं चाहिए रिमांड कोर्ट से बोली CBI तो जज ने कहा- हमारे पास
नई दिल्ली. दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अधिकारी शनिवार को रॉउज एवन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे. इस दौरान सीबीआई ने आगे रिमांड नहीं मांगी. सीबीआई ने कोर्ट के सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. दरअस राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को सीएम केजरीवाल की 3 दिनों की रिमांड दी थी, जो आज खत्म हो गई. इसके बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. हालांकि शनिवार होने के कारण सीएम केजरीवाल की पेशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हुई है. इस दौरान सीएम केजरिवाल के वकील के वकील ने कहा कि हम न्यायिक हिरासत की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा. CBI ने गिरफ्तारी का नहीं बताया आधार केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा, ‘यह ऐसा केस है जिसमे अगस्त 2022 से जांच चल रही है. ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी.’ उन्होंने कहा कि सीबीआई की दलील है कि अप्रैल में उन्हें कुछ अनुमति मिली थी और जनवरी में उन्हें मेरे खिलाफ सबूत मिले. CBI ने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे.’ इस पर जज ने सवाल किया, ‘आप यह अर्जी क्यों दाखिल करना चाहते हैं. अगर आपको जमानत चाहिए तो आप संबंधित कोर्ट के सामने जमानत की अर्जी लगाएं.’ इस पर जज ने कहा कि कि पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास सीआरपीसी के अनुसार आरोपी को न्यायिक हिरासत के पास भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है. ‘जांच के बारे में आरोपी को नहीं बताया जा सकता’ इस दौरान जज ने कहा कि यह देखना अदालत का दायित्व है कि मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं, लेकिन यह अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है. वहीं केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि सीबीआई को रिकॉर्ड में यह बताना चाहिए कि 1 जून के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या मेटेरियल मिला था. जज ने कहा कि जो भी मिला हो, उसे आरोपी व्यक्तियों को नहीं बताया जा सकता…जांच के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में आपको जानकारी नहीं दी जा सकती. फिर सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे आरोपी ने जमानत याचिका दायर की है, तब सीबीआई ने कहा कि वो 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने एक निश्चित तारीख तक जांच पूरी करने के बारे में जो भी बयान दिया है, अगर वो उनका पालन ना कर पाए तो इससे आपको जमानत मांगने का आधार मिल जाएगा. आप यह नहीं कह सकते कि न्यायिक हिरासत नहीं दिया जा सकता. Tags: Arvind kejriwal, Delhi newsFIRST PUBLISHED : June 29, 2024, 14:55 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed