जल्दी करो मुझे आदेश देना है हाईकोर्ट में ऐसा क्यों बोले ASG एसवी राजू

ASG राजू ने कहा कि उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलील रखने का पूरा समय नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि ‘जल्दी करो, मुझे आदेश पारित करना है.’

जल्दी करो मुझे आदेश देना है हाईकोर्ट में ऐसा क्यों बोले ASG एसवी राजू
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई खत्म होने तक रोक लगा दी है. इस मामले पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर जैन मामले की सुनवाई कर रहे हैं. ED की ओर से ASG एसवी राजू ने दलील रखते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को Perverse (विकृत) बताया. ASG राजू ने कहा कि उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलील रखने का पूरा समय नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि ‘जल्दी करो, मुझे आदेश पारित करना है. लिखित दलील भी ली.’ वहीं इस पर केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मेरी एक आपत्ति है ईडी की याचिका में और मौखिक रूप से कुछ टिप्पणियां की गई हैं. जो सही नही हैं. अरविंद केजरीवाल के वकील ने आगे कहा कि यह जमानत को रद्द करने का मामला है. कानून तय है. केजरीवाल के वकील ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो ED वेकेशन के दौरान भी जमानत पर रोक लगवाने के लिए हाईकोर्ट आ पहुंची. ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू ने दलील पेश करते हुए PML एक्ट के सेक्शन 45 का हवाला दिया. ASG राजू ने कहा इसमे जरूरी शर्त है कि कोर्ट जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील को अपनी दलील रखने का पूरा मौका देगा. पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ. हमें जमानत का विरोध करने का पूरा मौका निचली अदालत ने नहीं दिया. Arvind Kejriwal Bail Live: ASG राजू बोले- राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश विकृत, मुझे आपत्ति है- केजरीवाल के वकील ने दिया जवाब एएसजी राजू ने कहा कि जब ईडी ने बहस शुरू की तो कोर्ट ने कहा कि संक्षेप में बताएं, मुझे फैसला देना है. कोर्ट ने कहा कि मेरे पास 15 मिनट हैं. मैंने अदालत को बताया कि इसमें 15 मिनट से अधिक समय लगेगा. मेरे तर्क कम हो गए. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए. मेरी बात ठीक से नहीं सुनी गई. जब मैंने दलील दी तो कोर्ट ने कहा कि संक्षेप में बताएं, मुझे फैसला देना है. केजरीवाल के वकील ने कभी भी कई मुद्दों पर जोर नहीं दिया. मुझे उचित अवसर नहीं दिया गया. Tags: Arvind kejriwal, CM Arvind Kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : June 21, 2024, 14:36 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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