अमरावती. आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को उनके खिलाफ एक आपराधिक आरोप की लंबित जांच का हवाला देते हुए एक बार फिर निलंबित कर दिया. राज्य के मुख्य सचिव समीर शर्मा ने मंगलवार देर रात एक आदेश में कहा कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम तीन के उप-नियम तीन के तहत, निलंबन ‘‘आरोप से संबंधित सभी कार्यवाही समाप्त होने तक’’ जारी रहेगा. उल्लेखनीय है कि वेंकटेश्वर राव को पहली बार फरवरी 2020 में निलंबित किया गया था और उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इस महीने की शुरुआत में उन्हें नयी पदस्थापना दी गई थी.
सरकार ने 2020 में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पर आपराधिक साजिश रचने और राज्य के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद में पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप उस अवधि से संबंधित है जब वेंकटेश्वर राव पिछली चंद्रबाबू नायडू सरकार के दौरान राज्य खुफिया शाखा के प्रमुख थे. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय से अपने निलंबन को रद्द करने का आदेश प्राप्त किया था.
जगन सरकार ने उन्हें नयी नियुक्ति मिलने के बाद फिर से यह आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया कि वेंकटेश्वर राव ने आपराधिक मुकदमे से संबंधित गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है. मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि एक आपराधिक आरोप से संबंधित जांच लंबित है, सरकार का मानना है कि एबी वेंकटेश्वर राव को आरोप से संबंधित सभी कार्यवाही समाप्त होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करना उपयुक्त है.
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Tags: Andhra PradeshFIRST PUBLISHED : June 29, 2022, 13:22 IST