Rajasthan: सरकार ने खनन नियमों में किये बड़े बदलाव लीज अवधि 2040 तक बढ़ाई पढ़ें ताजा अपडेट
Rajasthan: सरकार ने खनन नियमों में किये बड़े बदलाव लीज अवधि 2040 तक बढ़ाई पढ़ें ताजा अपडेट
राजस्थान में खनन क्षेत्र के नियमों में बड़ा बदलाव: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा देने के लिये खनन नियमों (Mining regulations) को और आसान कर दिया है. इसके तहत खनन पट्टों और क्वारीलाइसेंस की अवधि बढ़ाकर (Lease period extended) 31 मार्च 2040 कर दी गई है. इसके अलावा लीज जारी होने के एक साल की अवधि में पर्यावरण क्लीयरेंस लाने की छूट के साथ ही खनन पट्टाधारियों को त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है.
हाइलाइट्ससरकार ने बजट भाषण के बिन्दुओं को पहनाया अमली जामा गहलोत सरकार कर रही है वैध खनन को बढ़ावा देने पर फोकस
जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने खनन क्षेत्र (Mining Sector) के नियम कायदों में बड़े बदलाव कर दिये हैं. सरकार ने माइनर मिनरल सेक्टर को बूस्ट करने, वैध खनन को बढ़ावा देने, प्रक्रिया को युक्तिसंगत तथा पारदर्शी बनाने और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियमों का सरलीकरण (Simplification of rules) कर दिया है. इससे खनन पट्टाधारियों और क्वारी लाइसेंसधारियों को माइनिंग की रिन्यूवल की जटिलताओं से छुटकारा मिल गया है. वहीं मासिक के स्थान पर अब त्रैमासिक ऑनालाइन रिटर्न भरने की सुविधा भी दी गई है. इसके साथ ही खनन पट्टों और क्वारीलाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2040 कर दी गई है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार अब लीज अवधि 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 2040 तक कर दी गई है. खनन पट्टों का आसानी से हस्तांतरण करने और एक हैक्टयर से कम स्ट्रिप लीजधारी को आवंटित करने का निर्णय किया गया है. इसके साथ ही खातेदारी में खनन पट्टा जारी करने की अधिकतम सीमा चार हैक्टयर को हटाने दी गई है. वहीं लीज जारी होने के एक साल की अवधि में पर्यावरण क्लीयरेंस लाने की छूट के साथ ही खनन पट्टाधारियों को त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है.
16 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में बिन्दु 196 से 201 तक खनिज क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की ओर से 16 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन रुल्स- 2017 में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं. सीएम गहलोत का खनिज खोज व खनन कार्य को प्रोत्साहन और वैध खनन को बढ़ावा देने पर फोकस है. इसी को ध्यान में रखते हुए नियमों का सरलीकरण किया गया है.
खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति को साकार किया गया है
खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा और निर्देशों के अनुसार विभाग की ओर से प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्णय किए गए हैं. उन्होंने बताया कि नियमों को आसान बनाने की अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार की खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति को साकार किया गया है.
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Tags: Ashok Gehlot Government, Jaipur news, Rajasthan newsFIRST PUBLISHED : August 18, 2022, 13:56 IST