खौफनाक था वो मंजर मूकबधिर महिला से पत्नी के सामने पति ने किया रेप

Ajmer News: अजमेर के सरवाड़ थाना इलाके में एक मूकबधिर महिला से रेप करने वाले रेपिस्ट को एससी-एसटी कोर्ट ने उसे जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. रेपिस्ट ने रेप की इस वारदात को अपने पत्नी के सामने अंजाम दिया था.

खौफनाक था वो मंजर मूकबधिर महिला से पत्नी के सामने पति ने किया रेप
अशोक सिंह भाटी. अजमेर. अजमेर की एससी-एसटी कोर्ट ने चार साल पहले हुए रेप के खौफनाक केस में रेपिस्ट को जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. रेपिस्ट ने एक मूकबधिर महिला से अपनी पत्नी के सामने रेप किया था. केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए. उनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने इस मामले में रेपिस्ट की पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. विशिष्ट लोग अभियोजक मंजूर अली ने बताया कि यह मामला सरवाड़ थाने इलाके का है. वहां 30 जनवरी 2021 को यह वारदात सामने आई थी. इस संबंध में वारदात के तीन दिन बाद 2 फरवरी को सरवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. उसमें पीड़िता के बच्चों की ओर से बताया गया कि उनकी मां खेरिया गांव के नजदीक बकरियां चराने गई थी. वहां खेत की रखवाली करने वाला शोराज और उसकी पत्नी गीता मौजूद थे. वे दोनों शराब के नशे में थे. पीड़िता को पहले मारा पीटा, फिर रेप किया और पेड़ से बांध दिया उन्होंने मूकबधिर महिला को अपने खेत में बकरी चराने की शक में पकड़ लिया. बाद में उसके साथ जमकर मारपीट की. फिर शोराज ने पत्नी की मौजूदगी में मूकबधिर महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. रेप के बाद उसे पास में ही पेड़ से बांध दिया. पीड़िता जब रात तक जब वह घर नहीं लौटी तो उसका बेटा उसे तलाश करने गया. लेकिन महिला मूकबधिर होने के कारण बेटे को कुछ बयां नहीं कर पाई. अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए बाद में पीड़िता ने अपने साथ ही हैवानियत की कहानी इशारों से बेटी को बताई. तब जाकर 2 फरवरी 2021 को सरवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. केस दर्ज होने के कारण पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. फिर केस की जांच कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ 11 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए. रेपिस्ट पर 22000 रुपये का जुर्माना भी लगाया कोर्ट ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शोराज को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे मरते दम तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही रेपिस्ट पर 22000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. Tags: Ajmer news, Rajasthan news, Rape CaseFIRST PUBLISHED : September 6, 2024, 16:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed