लुधियानाः NGT ने नगर निगम को ठोका 100 करोड़ का जुर्माना कचरे में आग लगने से हुई थी 7 लोगों की मौत
लुधियानाः NGT ने नगर निगम को ठोका 100 करोड़ का जुर्माना कचरे में आग लगने से हुई थी 7 लोगों की मौत
अप्रैल में लुधियाना के ताजपुर रोड पर एक कचरा डंप साइट में आग लगने से सात लोगों की मौत के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर निगम (एमसी) को जिला मजिस्ट्रेट के पास 100 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका है.
(एस. सिंह)
चंडीगढ़. अप्रैल में लुधियाना के ताजपुर रोड पर एक कचरा डंप साइट में आग लगने से सात लोगों की मौत के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर निगम (एमसी) को जिला मजिस्ट्रेट के पास 100 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका है. एमसी काे यह जुर्माना एक माह के भीतर जमा करवाना पड़ेगा. आदेशों में कहा गया है कि यह जुर्माना एमसी अदा नहीं करता है तो इसे सरकार को भरना पड़ेगा. अहम बात यह है कि एक महीने के बाद यदि राशि की अदायगी नहीं की गई तो हर महीने एमसी को 5 लाख रुपए ब्याज के तौर पर भरने होंगे.
आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया है.एनजीटी ने आदेश दिया कि नगर निगम, लुधियाना को एक महीने के भीतर अंतरिम मुआवजे के लिए और एक निगरानी समिति की रिपोर्ट के अनुसार उपचारात्मक उपायों के लिए 100 करोड़ रुपये जमा करने होंगे. आदेश में कहा गया है कि डंप साइट में आग लगने की वजह से सात लोगों की मौत की को देखते हुए, एमसी उनके परिजनों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था.
मुआवजे का आकलन 57.5 लाख
मुआवजे का आकलन 57.5 लाख रुपये किया गया था. 50 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपये और 20 से कम आयु के व्यक्तियों को 7.5 लाख रुपये मुआवजा तय किया गया किया गया था. इससे पहले, आग की घटना के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए, एनजीटी ने निगरानी समिति को मौत के कारण, विफलता के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और उपचारात्मक कार्रवाई के संबंध में एक तथ्यात्मक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसमें उपाय भी शामिल थे.
कर्ज में डूबा है निगम
बताया जा रहा है कि एनजीटी के इस आदेश से नगर निगम के हाथ पांव फूल गए हैं. चूंकि नगर निगम लुधियाना पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है. निगम के कच्चे कर्मचारी नियमित होने की मांग कर रहे हैं ऐसे में यह राशि बतौर जुर्माना जमा करवाना निगम के गले की फांस बन गया है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी |
Tags: Ludhiana, NGTFIRST PUBLISHED : July 27, 2022, 11:02 IST