वरदान से कम नहीं ये योजनाएं बच्चे के जन्म से लेकर शिक्षा तक के लिए मिलेगा लाभ

श्रम कल्याण बोर्ड की पहली खास योजना मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना है, इसमें श्रमिक की पत्नी की डिलीवरी पर बेटा होने पर 20 हजार और बेटी होने पर 25 हजार की सहायता राशि दी जाती है.

वरदान से कम नहीं ये योजनाएं बच्चे के जन्म से लेकर शिक्षा तक के लिए मिलेगा लाभ
आदित्य कृष्ण/ अमेठी: श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से तमाम योजनाएं श्रमिकों के लिए संचालित हैं. जिसमें आवेदन कर श्रमिक इसका लाभ ले सकते हैं. आवेदन में 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के दौरान आवेदन किया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया निशुल्क है और आवेदन के दौरान आपको जरूरी कागजात जमा कर पंजीकरण करना होगा. अलग-अलग ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें श्रमिकों को सीधा लाभ दिया जाता है. जिससे उन्हें फायदा हो सके. इन योजनाओं में कर सकते हैं आवेदन श्रम कल्याण बोर्ड की पहली खास योजना मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना है, इसमें श्रमिक की पत्नी की डिलीवरी पर बेटा होने पर 20 हजार और बेटी होने पर 25 हजार की सहायता राशि दी जाती है. इसके अलावा पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान बालिका होने पर फिर 25 हजार का लाभ दिया जाता है. इसी विभाग में दूसरी योजना शादी विवाह योजना है, इसमें सामान्य विवाह में 55 हजार के साथ अंतरजातीय विवाह पर 61 हजार रूपए की धनराशि के साथ सामूहिक विवाह योजना में 75 हजार की धनराशि दी जाती है. 18 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र में श्रमिक अपनी बेटियों का विवाह कर सकते हैं. अटल आवासीय योजना: इस विभाग की सबसे खास योजना है. इसमें पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए कक्षा 6 से 12 तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेलकूद, आवास की व्यवस्था के साथ सभी सुविधा निशुल्क है. श्रमिक अपने बच्चों को हाईटेक स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकते हैं. गंभीर बीमारी सहायता योजना: पंजीकृत श्रमिकों के लिए और उनके परिवार के लिए संचालित है. गंभीर बीमारी के दौरान भी अनुदान दिया जाता है. जिसमें आंख, पथरी, एपीडिक्स, स्तन कैंसर, हृदय, गुर्दा, लीवर, मस्तिष्क, शरीर की हड्डी के अलावा अन्य गंभीर बिमारी में श्रमिकों का कार्ड बनाया जाता है. इस कार्ड के जरिए अस्पताल में उन्हें सहायता दी जाती है. पात्रता जांच कर दिया जाएगा लाभ सहायक श्रम आयुक्त गोविंद यादव ने बताया कि सभी योजनाएं काम की हैं. इन योजनाओं में आवेदन कर सुविधा का लाभ दिया जा सकता है. योजनाओं में पात्रता की जांच कर फिर लाभार्थी को आवेदन करने के उपरांत अनुदान की स्वीकृत धनराशि उसके खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे उसे फायदा हो सके. उन्होंने कहा कि लाभार्थी आवेदन करने के दौरान अपना श्रमिक पंजीयन संख्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, अपने मोबाइल नंबर के साथ आवेदन कर सकते हैं. Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : September 2, 2024, 17:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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