एयरपोर्ट पर युवक के पास क्‍या मिला मचा हड़कंप 26/11 हमले के बाद से है बैन

अमेरिका का यह शख्‍स चेन्‍नई एयरपोर्ट पर जांच के दौरान पकड़ा गया. उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया. इससे पहले जब उसने भारत में प्रवेश किया तो किसी की इस डिवाइज पर नजर नहीं पड़ी। 26/11 हमले के बाद से इस डिवाइज को भारत में बैन कर दिय गया था.

एयरपोर्ट पर युवक के पास क्‍या मिला मचा हड़कंप 26/11 हमले के बाद से है बैन
हाइलाइट्स अमेरिका से यह शख्‍स भारत में घूमने के लिए आया हुआ था. उसके बैक की तलाशी लेते वक्‍त CISF अधिकारी भी हैरान रह गए. 26/11 हमले के बाद इस डिवाइज पब्लिक यूज को बैन कर दिया गया था. नई दिल्ली. दुनिया भर के एयरपोर्ट पर हम ड्रग्‍स के साथ लोगों को अरेस्‍ट होते देख चुके हैं. ऐसे भी मामले सामने आए जहां तय मात्रा से ज्‍यादा गोल्‍ड के साथ लोग पकड़े गए, फेक करेंसी और तय मात्रा से ज्‍यादा करेंसी के साथ लोग भी एयरपोर्ट से अरेस्‍ट हो चुके हैं. क्‍या कभी सुना है कि कोई शख्‍स एयरपोर्ट पर सेटेलाइट फोन रखने की वजह से पकड़ा गया हो. जी हां, सिंगापुर जा रहे एक ऐसे ही अमेरिकी शख्‍स को हिरासत में लिया गया है. नियम के मुताबिक कोई भी शख्‍स सेटेलाइट फोन अपने पास नहीं रख सकता है. अमेरिकी दूतावास को भी इस घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है. सिंगापुर की यात्रा कर रहे एक अमेरिकी नागरिक को हवाई अड्डे पर अपने बैगेज में सैटेलाइट फोन ले जाने के कारण हिरासत में लिया गया. अमेरिकी दूतावास को उसकी हिरासत के बारे में सूचित कर दिया गया है. यात्री की पहचान डेविड (55) के रूप में हुई है. वो सिंगापुर के लिए आधी रात की उड़ान भरने वाला था. सीआईएसएफ कर्मियों ने सुरक्षा जांच के दौरान उसके बैग में एक संदिग्‍ध डिवाइस मिला. उन्होंने आगे की पूछताछ के लिए उसे एक तरफ जाने को कहा. अधिकारियों ने बताया कि डेविड ने उन्हें बताया कि वह अमेरिका से नई दिल्ली और फिर अंडमान द्वीप तक गया. इस पूरी यात्रा के दौरान उससे सैटेलाइट फोन के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई. उसे चेन्नई हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और बाद में आगे की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया. अधिकारियों ने घटना के बारे में अमेरिकी दूतावास को सूचित कर दिया है और जांच चल रही है. हवाई अड्डे की पुलिस उसके व्यवसाय और उसके सैटेलाइट फोन ले जाने के कारणों की जांच कर रही है. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार, 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में निजी इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट फोन प्रतिबंधित हैं. ऐसे उपकरणों को केवल दूरसंचार विभाग (डीओटी) से पूर्व अनुमति के साथ ही इस्‍तेमाल की इजाजत दी जाती है. दूरसंचार विभाग से एनओसी न मिलने पर फोन जब्त किया जा सकता है और उपयोगकर्ता को हिरासत में भी लिया जा सकता है. Tags: America News, Chennai newsFIRST PUBLISHED : November 4, 2024, 15:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed