भूत ने दर्ज कराई FIR बयान भी दिया हैरान HC ने SP से पूछा- पता करें हुआ

Prayagraj News: कुशीनगर पुलिस के एक चार्जशीट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी हैरान रह गया. पुलिस ने एक भूत की शिकायत पर याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. इतना ही नहीं भूत का बयान दर्ज कर चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया.

भूत ने दर्ज कराई FIR बयान भी दिया हैरान HC ने SP से पूछा- पता करें हुआ
हाइलाइट्स मौत के तीन साल बाद शब्द प्रकाश के 'भूत' ने याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई इसके बाद पुलिस विवेचना अधिकारी ने उस 'भूत' का बयान भी दर्ज किया प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अजीबो-गरीब मामला प्रकाश में आया है, जिसमें व्यक्ति की मौत के तीन साल बाद शब्द प्रकाश के ‘भूत’ ने याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस विवेचना अधिकारी ने उस ‘भूत’ का बयान भी दर्ज किया और चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दी. हैरानी तो इस बात की है कि भूत ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में 19 दिसंबर 23 को वकालतनामा पर हस्ताक्षर भी कर दिया. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी भी यह सब देखकर हैरत में पड़ गए. उन्होंने कहा कि केस के तथ्य से वह अवाक हैं. आखिर किस तरह पुलिस अपराध की विवेचना करती है. पुलिस ने तीन साल पहले मरे आदमी का बयान कैसे दर्ज कर लिया. इस मामले में कोर्ट ने एसपी कुशीनगर को निर्देश दिया है कि भूत निर्दोष को परेशान कर रहा है, विवेचना अधिकारी को अपना बयान दर्ज करा रहा है. ऐसे विवेचना अधिकारी की जांच कर रिपोर्ट पेश करें. कोर्ट ने इसके साथ ही याची पुरूषोत्तम सिंह व चार अन्य के खिलाफ आपराधिक केस कार्यवाही को रद्द कर दिया. ये है पूरा मामला कोर्ट ने कहा कि ममता देवी ने अधिवक्ता विमल कुमार पाण्डेय को मृत व्यक्ति का वकालतनामा हस्ताक्षरित करके दिया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से कहा है कि वकील को भविष्य में सावधानी बरतने की सीख दें. शिकायतकर्ता शब्द प्रकाश की मौत 19 दिसंबर 2011 को हो गई थी. जिसका समर्थन सीजेएम कुशीनगर की रिपोर्ट में भी किया गया है. उन्होंने मृतक की पत्नी के बयान व मृत्यु प्रमाणपत्र के आधार पर रिपोर्ट दी. मृत व्यक्ति के भूत ने 2014 में कोतवाली हाता में एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस ने 23 नवंबर 2014 को चार्जशीट दाखिल कर दी और भूत को अभियोजन गवाह नामित कर दिया. याचिका में केस कार्यवाही की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई थी. Tags: Allahabad high court, UP latest newsFIRST PUBLISHED : August 8, 2024, 09:03 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed