सास-ससुर का सेवा ना करना क्रूरता नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Allahabad High Court: पति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई तलाक की अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि बूढ़े सास-ससुर की सेवा ना करना क्रूरता नहीं है. पहले मुरादाबाद फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया था.

सास-ससुर का सेवा ना करना क्रूरता नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
प्रयागराज: पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए माता-पिता की देखभाल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति के बूढ़े मां-बाप की देखभाल सही से ना करना क्रूरता नहीं हो सकती. क्योंकि ऐसे आरोप सब्जेक्टिव होते हैं. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ एक व्यक्ति की तलाक की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसके बूढ़े मां-बाप की देखभाल करने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा नहीं पा रही है. जबकि वह पुलिस में नौकरी के चलते घर से दूर रहता है. अदालत ने कहा कि देखभाल की जो जरूरी बातें थीं, वो कभी पति द्वारा बताई नहीं गई थी. साथ ही अमानवीय या क्रूर व्यवहार के खिलाफ पति को ओर से कोई दलील नहीं दी गई थी, जिससे तलाक के लिए क्रूरता का आरोप साबित हो सके. कोर्ट ने कहा, “पति या पत्नी के वृद्ध माता-पिता की देखभाल करने में विफलता, वह भी तब जब पति अपने घर से दूर रह रहा हो, कभी भी क्रूरता नहीं मानी जा सकती. प्रत्येक घर में क्या सटीक स्थिति हो सकती है, यह अदालत के लिए विस्तार से जांच करने या उस संबंध में कोई कानून या सिद्धांत निर्धारित करने का काम नहीं है.” वर्तमान मामले में, पति ने शुरू में पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए मुरादाबाद की पारिवारिक अदालत में याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट, मुरादाबाद ने पति की ओर से दायर तलाक के मुकदमे को खारिज कर दिया था. इसके बाद फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. पति की पहली अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई के अपने फैसले में कहा कि कोई क्रूरता नहीं बरती गई और इस प्रकार माना गया कि ट्रायल कोर्ट ने तलाक के मुकदमे को खारिज करने में कोई गलती नहीं की है. Tags: Allahabad high courtFIRST PUBLISHED : August 20, 2024, 09:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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