इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज ने अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सांसदों को अगले आदेश तक लाहौर छोड़ने से रोक दिया है. मुख्यमंत्री हमजा शहबाज ने सीएम आवास पर ही पार्टी की संसदीय बैठक आज दोपहर को 12 बुलाई है. साथ ही इस बैठक में सभी को उपस्थित रहने को कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक पार्टी पंजाब विधानसभा में संख्याबल दर्ज कराएगी. इससे पूर्व पाकिस्तान मुस्लिम ली कैद-ए-आजम के प्रमुख चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज को समर्थन देने के अफवाहों को सिरे से नकार दिया. साथ ही यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं और पार्टी के सभी विधायक उनके लिए ही मतदान करेंगे.
उससे पहले मई में, लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पीएमएल-क्यू के नेता और पंजाब विधानसभा अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज और चार अन्य को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया. हमजा के अलावा, अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव, पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी, पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव और पंजाब विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया.
सुनवाई के दौरान, पीटीआई के वकील अली जफर ने अपने तर्क में कहा कि एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 186 वोटों की आवश्यकता होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की धारा 63-ए की व्याख्या, दलबदल पर सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है. रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायमूर्ति भट्टी ने कहा कि अदालत को सूचित किया जाए कि अनुच्छेद 63-ए की एससी की व्याख्या कब लागू होगी और सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी. याचिकाकर्ता ने अदालत से पीएमएल-एन के चुनावों को गैरकानूनी घोषित करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि सदस्यों को हमजा के पक्ष में वोट डालने के लिए मजबूर किया गया था. इसमें कहा गया है कि कुल वोटों में से 25 वोट दलबदलुओं के थे, जिन्हें पंजाब के सीएम को मिले कुल वोटों में भी गिना गया.
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Tags: PakistanFIRST PUBLISHED : June 29, 2022, 08:28 IST