चेन्नई: 64 साल के व्यक्ति को 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने पर हुई 20 साल की जेल

तमिलनाडू के चेन्नई में साल 2019 में एक 64 साल के व्यक्ति ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था. इस मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अपहरण के अपराध में 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

चेन्नई: 64 साल के व्यक्ति को 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने पर हुई 20 साल की जेल
चेन्नई. एमजीआर नगर के रहने वाले 64 साल के मुरुगन को अदालत ने बलात्कार के मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत में साल 2019 से इस मामले की सुनवाई चल रही थी. इसमें विशेष अदालत ने 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुरुगन को दोषी पाया. दरअसल 27 नवंबर 2019 को एमआरजी नगर के रहने वाले मुरुगन ने 11 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. लेकिन तुरंत अपराध का खुलासा नहीं हो पाया था. क्योंकि मुरुगन ने लड़की को इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी. मां ने महिला थाने में की थी शिकायत हालांकि घटना की जानकारी होने पर लड़की की मां ने महिला थाना अशोक नगर में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुरुगन को 7 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया था. इसके बाद मुरुगन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. यह मामला विषेश अदालत में विचाराधीन था. इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एम राजलक्ष्मी ने करते हुए फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि मुरुगन को मामले में दोषी साबित पाया गया है. उसे पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी जा रही है. अपहरण के मामले में भी सजा इसके साथ ही लड़की के अपहरण के लिए आईपीसी (IPC) के तहत एक और पांच साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को लड़की के परिवार को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Brutal crime, Chennai, Girl rape, JailFIRST PUBLISHED : September 29, 2022, 17:08 IST