MS Dhoni की अवमानना याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला IPS अधिकारी को पेश होने का आदेश

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) में आईपीएस अधिकारी जी.संपत कुमार (G.Sampath Kumar) के खिलाफ याचिका दायर की थी. अब कोर्ट ने आईपीएस को 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

MS Dhoni की अवमानना याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट का अहम फैसला IPS अधिकारी को पेश होने का आदेश
हाइलाइट्समहेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका पर मद्रास होईकोर्ट का बड़ा फैसलाआईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को कोर्ट में पेश होने का आदेशधोनी ने हर्जाने के तौर पर की है 100 करोड़ रुपये की मांग चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका के संबंध में 9 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश और न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमण की पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. धोनी ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के मामले में उच्चतम न्यायालय और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ कथित बयानों के लिए संपत कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने और समन जारी करने की प्रार्थना के साथ कोर्ट का रुख किया है. मूल रूप से एमएस धोनी ने 2014 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था ताकि संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और क्रिकेट मैचों के स्पॉट फिक्सिंग से उनको जोड़ने वाले किसी भी निंदनीय और आपत्तिजनक बयान देने से स्थायी रूप से रोका जा सके. धोनी ने उच्च न्यायालय से संपत कुमार को हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया. कोर्ट ने संपत कुमार को बयान देने से रोका था उच्च न्यायालय ने 18 मार्च 2014 को पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा संपत कुमार को एमएस धोनी के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया था. रोक के आदेश के बावजूद संपत कुमार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कथित तौर पर एक हलफनामा दायर किया जिसमें उनके खिलाफ मामलों में न्यायपालिका और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी. जब इसे उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, तो उसने भी दिसंबर 2021 में इसे रिकॉर्ड पर रखा. ये भी पढ़ें: राजीव गांधी हत्याकांड मामले में SC का बड़ा फैसला, सभी 6 दोषियों को रिहा करने दिया आदेश  अवमानना याचिका दायर करने के लिए इस साल 18 जुलाई को महाधिवक्ता आर षणमुगसुंदरम से सहमति प्राप्त करने के बाद धोनी ने 11 अक्टूबर को वर्तमान अवमानना याचिका दायर की. अदालत के 2014 में पारित अंतरिम आदेश के उल्लंघन में न्यायपालिका के खिलाफ संपत कुमार टिप्पणी के लिए यह याचिका दायर की गई. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Chennai news, Ms dhoni, Tamil naduFIRST PUBLISHED : November 11, 2022, 19:13 IST