‘गब्बर’ के आदेशों से वाहन चालकों में मचा हड़कंप धड़धड़ काटे जा रहे चालान
‘गब्बर’ के आदेशों से वाहन चालकों में मचा हड़कंप धड़धड़ काटे जा रहे चालान
Haryana Police Challan: हरियाणा में अनिल विज ने मंत्री बनने के बाद से ही सख्त आदेश देने शुरू कर दिए थे. उनके आदेशों पर अब वाहन चालकों के कागज चेक किए जा रहे हैं.
परवेज खान
यमुनानगर. हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज यानी गब्बर सिंह के आदेश से हड़कंप मच गया है और अब पुलिस धड़ाधड़ चालान काटने लगी है. मंत्री अनिल विज के आदेशों को शनिवार को यमुनानगर में धरातल पर उतारा गया. यहां पर रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जहां वाहनों पर एक तरफ रिफ्लेक्टर टेप लगा रही है तो दूसरी तरफ यमुनानगर पुलिस ट्रैक्टर चालकों के भी जमकर चालान काट रही है.
दरअसल, यमुनानगर में सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के सरपट दौड़ रहे वाले ट्रैक्टर-ट्रालियों के चालकों के खिलाफ ट्रेफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गया है. इसके चलते आज यमुनानगर के बुड़िया रोड पर ट्रैफिक पुलिस की टीम ने जमकर ट्रैक्टर-ट्रालियों के चालान किए हैं और कई वाहनों को इंपाउंड भी किया है. इनमें अधिकतर चालकों के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस और न ही इन वाहनों के पर्याप्त कागजात मौजूद थे.
वाहन चालकों ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रैक्टर-ट्रालियों के जरिये व्यावसायिक काम किए जा रहे हैं. ऐसे में हादसा होने इनकी पहचान कर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. इनमें से अधिकतर लक्कड़, मिट्टी, रेत, बजरी जैसी खनन सामग्री से भरे होते हैं. ट्रेफिक एसएचओ कुशलपाल सिंह ने बताया कि नाका लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जांच की है . कुशलपाल ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और बिना नंबर प्लेट वाहन चालकों से सख्ती से निपटा जा रहा है. उन्होंने कहा चालान अभियान आगे भी इस तरह से जारी रहेगा.
विज ने दिए थे आदेश
हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए थे कि कोई भी वाहन बिना रिफ्लेक्टर के सड़कों पर नहीं चलने चाहिए. साथ ही जिन वाहन चालकों की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं हैं, उन्हें पॉल्युशन सर्टिफिकेट जारी ना किए जाए. ऐसे में अब पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है.
FIRST PUBLISHED : November 23, 2024, 15:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed