हरियाणाः शामलात जमीन का मालिकाना हक लेना चाहते हैं तो ये शर्तें-नियम

Haryana News: हरियाणा में सरकार ने विधानसभा में पुराने कानून में संशोधन किया है. सत्र के दौरान हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया.

हरियाणाः शामलात जमीन का मालिकाना हक लेना चाहते हैं तो ये शर्तें-नियम
चंडीगढ़. हरियाणा में किसान और आम लोगों के लिए बड़ी खबर है. नायाब सैनी सरकार ने 20 साल से शामलात जमीन पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश में गांवों में शामलात जमीन पर 20 साल से मकान बनाकर रहने वाले लोगों को अब मालिकाना हक मिलेगा. सरकार ने इस सबंध में विधासभा में विधयेक पास किया है और अब इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. दरअसल, हरियाणा के इस एक्ट से लोगों को काफी फायदा होगा, हालांकि, इसके लिए कीमत भी चुकानी होगी. इस विधेयक के कानून बनने के बाद 500 वर्ग गज मकान वालों को ही फायदा होगा. इसके अलावा, 20 साल से शामलात जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसानों के नाम जमीन की जा सकेगी. हालांकि, मालिकाना हक के लिए उन्हें बाजार मूल्य के आधार पर जमीन की कीमत चुकानी होगी. शामलात जमीन ग्राम पंचायत या ग्राम समुदाय के उपयोग के लिए आरक्षित होती है और जिसमें कोई निजी स्वामित्व नहीं होता.  गौरतलब है कि नायब सैनी सरकार ने विधानसभा में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया. खट्टर सरकार ने की थी पहल इस मामले को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पहल की थी. उन्होंने बीते पांच मार्च को कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया था. हालांकि, बाद में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग गई और फिर बात आगे नहीं बढ़ी. बाद में 12 जुलाई को नायब सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इस विधेयक को मंजूरी दी. ऐसे में इस जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए पैसे भुगतान करना होगा. इससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा. Tags: Farmers Protest, Nayab Singh SainiFIRST PUBLISHED : November 21, 2024, 11:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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