सिर्फ पूजा करने से नहीं मिलता मालिकाना हक मंदिर मामले में गुजरात हाईकोर्ट का अहम निर्णय

Gujarat High Court temple verdict: गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर का पुजारी केवल देवता का सेवक होता है, न कि मंदिर या उससे जुड़ी भूमि का मालिक. सार्वजनिक सड़क पर बने गणेश मंदिर की जमीन पर स्वामित्व के दावे को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वर्षों तक पूजा करने से प्रतिकूल कब्जे के जरिए मालिकाना हक नहीं मिलता.

सिर्फ पूजा करने से नहीं मिलता मालिकाना हक मंदिर मामले में गुजरात हाईकोर्ट का अहम निर्णय