18 साल और 7 दिन की उम्र का पेच एक इंस्टाग्राम मैसेज पर अटका रेप केस बालिग या नाबालिग
18 साल और 7 दिन की उम्र का पेच एक इंस्टाग्राम मैसेज पर अटका रेप केस बालिग या नाबालिग
आणंद में नाबालिग से रेप और पॉक्सो के सनसनीखेज मामले में कानूनी लड़ाई एक अकेले इंस्टाग्राम मैसेज की टाइमलाइन पर आकर टिक गई है. पूरा मामला इस तकनीकी पेंच में उलझा है कि वारदात के वक्त दूसरा आरोपी नाबालिग था या बालिग. निचली अदालत ने 22 जुलाई 2023 को भेजे गए आखिरी आपत्तिजनक मैसेज को आधार बनाते हुए आरोपी को बालिग माना था, क्योंकि उस दिन उसकी उम्र 18 साल 7 दिन हो चुकी थी. कोर्ट ने शारीरिक शोषण और सोशल मीडिया पर प्रताड़ना को एक लगातार चलने वाला अपराध माना था.