न सनी न सलमानबगैर नेम प्लेट के भी चला सकते हैं दुकान कांवड़ यात्रा पर SC
न सनी न सलमानबगैर नेम प्लेट के भी चला सकते हैं दुकान कांवड़ यात्रा पर SC
Kanwar Yatra 2024: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश साफ है. अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है. हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मबूर नहीं किया जा सकता.
नई दिल्ली: यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों-दुकानों के नेम-प्लेन प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है. चाहे सनी हों या सलमान… अपनी मर्जी से बगैर नेम प्लेट के भी दुकान चला सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि आदेश पर अंतरिम रोक का फैसला बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने नेम प्लेट वाले आदेश के पक्ष में खूब दलीलें दीं, मगर अदालत ने एक भी नहीं मानी. आदेश बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नाम लिखने को मजबूर नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमारा आदेश साफ है. अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हमने उसे रोका नहीं है. हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता.’
Tags: CM Yogi Adityanath, Kanwar yatra, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 26, 2024, 13:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed