क्या पति को छोड़ने वाली पत्नी मेंटेनेंस की हकदार केरल हाईकोर्ट का फैसला बनेगा कई मामलों की नजीर
High Court Big Verdict on Maintenance: केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर यह साबित हो जाए कि पत्नी ने बिना किसी वाजिब वजह के अपने पति को छोड़ दिया, तो वह उस अवधि के लिए पिछला मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट कोर्ट का यह फैसला आने वाले कई तलाक और मेंटेनेंस मामलों में नजीर बन सकता है.