जब CM केजरीवाल की याचिका पर SC में बोले अभिषेक सिंघवी- हां मैंने गलती की है

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.

जब CM केजरीवाल की याचिका पर SC में बोले अभिषेक सिंघवी- हां मैंने गलती की है
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि मामले में राहत मिलेगी या समन बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर फिर सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जब सुनवाई शुरू होगी, तब एक बार फिर से दिल्ली शराब घोटाला केस जैसा ही कोर्ट रूम के भीतर नजारा होगा, क्योंकि इस केस में भी अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें देंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा सर्कुलेटेड एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले पर सुनवाई कर सकती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने ‘गलती की’. पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, तभी अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती मान ली थी. हालांकि, शिकायकर्ता ने सोशल मीडिया मंच पर अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई, क्या है वह केस, जिसमें CM मान चुके हैं अपनी गलती? केजरीवाल से माफी की मांग सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 11 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह इस मामले में शिकायतकर्ता को माफीनामा देना चाहते हैं? उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 26 फरवरी को शीर्ष अदालत से कहा था कि उन्होंने भाजपा आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित, यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा सर्कुलेटेड कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है. शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ या इंस्टाग्राम पर माफी मांग सकते हैं. जब सिंघवी ने कहा- हां मैंने गलती की सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंदकेजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार करने के बाद कि यह एक गलती थी, क्या वह इस मामले को बंद करना चाहते हैं. इसी दौरान भरी अदलात में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, ‘मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने रिट्वीट करके गलती की.’ निचली अदालत से केजरीवाल को नहीं मिली थी राहत इसके बाद शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से अगले आदेश तक केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा था. उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा था कि जब कोई सार्वजनिक हस्ती मानहानिकारक पोस्ट ट्वीट करती है, तो इसका प्रभाव कहीं अधिक होता है. बता दें कि अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला केस में अंतरिम जमानत पर 1 जून तक बाहर हैं और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा. Tags: Arvind kejriwal, CM Arvind Kejriwal, Delhi CM Arvind KejriwalFIRST PUBLISHED : May 13, 2024, 07:57 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed