खाने से नाराज हुए थे मद्रास हाईकोर्ट के जज कोर्ट कर्मचारी हुआ था सस्पेंड अब की यह टिप्पणी जानिए पूरा मामला
खाने से नाराज हुए थे मद्रास हाईकोर्ट के जज कोर्ट कर्मचारी हुआ था सस्पेंड अब की यह टिप्पणी जानिए पूरा मामला
Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने राज्य के पुलिस विभाग में औपनिवेशिक व्यवस्था पर अफसोस जताया और कहा कि कोई भी लोक सेवक मुगल सम्राटों की दुनिया की कल्पना कर जीवन नहीं जी सकता है. ठीक इस टिप्पणी के बाद यह सामने आया है कि तंजावुर की प्रमुख जिला अदालत में एक कनिष्ठ अदालत के कर्मचारी को दिसंबर 2021 में सेवा से इसलिए निलंबित कर दिया था क्योंकि न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने जिस तरह का खाना लंच में लाने का आदेश दिया था वह उस तरह का खाना नहीं ला पाया था.
हाइलाइट्सजस्टिस सुब्रमण्यम के अनुसार उनके लिए लाया गया खाना मिलावटी था. उन्होंने कहा कि इसे अस्वच्छ तरीके से परोसा गया था.न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम 26 दिसंबर, 2021 को अपने परिवार के साथ कुंभकोणम गए थे.
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने राज्य के पुलिस विभाग में औपनिवेशिक व्यवस्था पर अफसोस जताया और कहा कि कोई भी लोक सेवक मुगल सम्राटों की दुनिया की कल्पना कर जीवन नहीं जी सकता है. इस टिप्पणी के बाद यह सामने आया है कि तंजावुर की प्रमुख जिला अदालत में एक कनिष्ठ अदालत के कर्मचारी को दिसंबर 2021 में सेवा से इसलिए निलंबित कर दिया गया था क्योंकि जिस तरह का खाना न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने लंच में लाने का आदेश दिया था वह उस तरह का खाना नहीं ला पाया.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सुब्रमण्यम के अनुसार उनके लिए लाया गया खाना मिलावटी था, किसी अज्ञात जगह से खरीदा गया था. यह कहते हुए कि उन्हें भोजन में नायलॉन रबर बैंड मिले, उन्होंने कहा कि इसे अस्वच्छ तरीके से परोसा गया था. न्यायपालिका के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, तंजावुर के प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा निलंबन का आदेश जारी किया गया था, जब न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने उन्हें कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा था. हालांकि जूनियर बेलीफ जी मणिकंदन के खिलाफ निलंबन आदेश 5 जनवरी, 2022 को प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था.
जस्टिस सुब्रमण्यम ने इस मामले पर कहा कि मैं हमेशा अपने भोजन के लिए भुगतान करता हूं. उस दिन, मैंने कर्मचारियों से एक अच्छे शाकाहारी रेस्तरां से खाना खरीदने को कहा. इन समस्याओं पर ध्यान देने के बाद, मैंने जिला न्यायाधीश को सूचना दी. उन्होंने जांच की और कार्रवाई की गई.
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि जिस सरकारी आवास में उन्हें खाना परोसा गया था, वहां का शौचालय साफ नहीं था इसके साथ ही आवास अस्वच्छ और पुराना था. सरकारी गेस्ट हाउस के मुख्य ब्लॉक में मेंटेनेंस का काम चल रहा था. उन्होंने कहा कि उन्हें पुराने भवन के एक खुले हॉल में खाना परोसा गया था.
पिछले दिसंबर में जारी किए गए मणिकंदन के खिलाफ निलंबन आदेश में कहा गया था कि वह उनके निर्देशानुसार उचित देखभाल के साथ न्यायमूर्ति को उचित दोपहर का भोजन प्रदान करने में विफल रहे, और इस तरह तमिलनाडु सरकार के कर्मचारी आचरण नियम 1973 के नियम 20 (एकीकरण और कर्तव्य के प्रति समर्पण) का उल्लंघन किया.
घटना की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम 26 दिसंबर, 2021 को अपने परिवार के साथ कुंभकोणम गए थे. एक वरिष्ठ न्यायविद ने कहा कि उन्होंने जूनियर कोर्ट के कर्मचारी, जो प्रोटोकॉल के अनुसार ड्यूटी पर थे, से शाकाहारी दोपहर का भोजन लाने को कहा. कुंभकोणम में इन दिनों ऐसा कोई होटल नहीं है, जैसा कि उन्होंने जोर देकर कहा था. इसलिए कर्मचारी ने शहर के सबसे अच्छे शाकाहारी रेस्तरां से दोपहर का भोजन खरीदा और लाया. न्यायविद ने कहा कि नाराज न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने बाद में जिला न्यायाधीश के सामने इस मुद्दे को उठाया और कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी |
Tags: High Court Judge, Madras high courtFIRST PUBLISHED : August 18, 2022, 11:34 IST