तमिलनाडु: अन्नाद्रमुक मुख्यालय पर हमले का मामला सीबी-सीआईडी करेगी जांच: कोर्ट
तमिलनाडु: अन्नाद्रमुक मुख्यालय पर हमले का मामला सीबी-सीआईडी करेगी जांच: कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि 11 जुलाई को यहां अन्नाद्रमुक मुख्यालय पर हमले और तोड़फोड़ से संबंधित सभी मामलों को आगे की जांच के लिए राज्य की सीबी-सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया है.
हाइलाइट्सआरोप है कि अन्नाद्रमुक नेता पनीरसेल्वम 11 जुलाई को घातक हथियारों से लैस 2OO गुंडों के पार्टी कार्यालय में घुस कर तोड़फोड़ मचाया था. मद्रास उच्च न्यायालय सुनवाई करते हुए मामले की जांच सीबी-सीआईडी को सौपा.
चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि 11 जुलाई को यहां अन्नाद्रमुक मुख्यालय पर हमले और तोड़फोड़ से संबंधित सभी मामलों को आगे की जांच के लिए राज्य की सीबी-सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया है. ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) नेता और पार्टी सांसद सी. वी. षणमुगम की रिट याचिका की आज सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार के समक्ष इस आशय की जानकारी दी.
याचिका में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और शहर के पुलिस आयुक्त को 11 जुलाई को हुई हिंसक घटनाओं से संबंधित चार शिकायतों पर जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य विशेष जांच दल (एसआईटी) को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी. संबंधित मामला रोयापेट्टा पुलिस स्टेशन के समक्ष लंबित है.
अन्नाद्रमुक नेता ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) और उनके सहयोगी पी. एच. मनोज पांडियन और आर. वैथीलिंगम को मामलों में आरोपी के रूप में शामिल किया गया है. याचिकाकर्ता के अनुसार, अन्नाद्रमुक नेता पनीरसेल्वम 11 जुलाई को घातक हथियारों से लैस 2OO गुंडों के साथ पार्टी मुख्यालय में घुस गए और कार्यालय में तोड़फोड़ की तथा इसकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पर हमला किया. याचिकाकर्ता पूर्व राज्य मंत्री और पार्टी के विल्लुपुरम जिला सचिव हैं.
याचिका में ओपीएस के कुछ समर्थकों को अपराधी के रूप में उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि वहां मौजूद पुलिस मूकदर्शक बनी रही. रोयापेट्टा पुलिस ने शिकायतों को सिर्फ एक सामुदायिक सेवा रजिस्टर (सीएसआर) नंबर दिया. षणमुगम ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है और उन्होंने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की.
आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि डीजीपी ने 24 अगस्त को मामले को सीबी-सीआईडी को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई को 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.
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Tags: Aiadmk, Tamilnadu newsFIRST PUBLISHED : August 25, 2022, 19:57 IST