फैसले पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा CJI बोले-कोर्ट के उन्हें हटाने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी के बरी होने के बाद उसके नाम को फैसले के जुड़े रिकॉर्ड से हटाने के अधिकार से संबंधित मुद्दे की सुनवाई करने पर सहमति जताई.

फैसले पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा CJI बोले-कोर्ट के उन्हें हटाने के आदेश
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी के बरी होने के बाद उसके नाम को फैसले के जुड़े रिकॉर्ड से हटाने के अधिकार से संबंधित मुद्दे की सुनवाई करने पर सहमति जताई. यह याचिका पब्लिक डोमेन से नामों वाले फैसलों को हटाने की मांग करती है, और कहा कि इसके ‘गंभीर नतीजे’ होंगे. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें एक कानूनी पोर्टल को अपनी वेबसाइट से बलात्कार के एक मामले में एक शख्स को बरी करने वाले फैसले को हटाने के लिए कहा गया था. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘फैसले सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और अदालतों द्वारा उन्हें हटाने के आदेश के गंभीर परिणाम होंगे.’ पीठ ने कहा कि यह मानते हुए कि एक शख्स को बरी कर दिया गया है, हाईकोर्ट उसे (कानून पोर्टल को) फैसले को हटाने का निर्देश कैसे दे सकता है? एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है. ‘कुर्सी बचाने का बजट…’ मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप पर भड़क गईं निर्मला सीतारमण, भरी राज्यसभा में कांग्रेस को सुना दिया सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ‘इंडिया कानून’ पोर्टल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसे अपनी वेबसाइट से फैसला हटाने के लिए कहा गया था. हाईकोर्ट का यह फैसला कार्तिक थियोडोर नामक व्यक्ति की याचिका पर आया था. Tags: DY Chandrachud, Justice DY Chandrachud, Supreme Court, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : July 24, 2024, 14:12 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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