बहाना नहीं चलेगा जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त 2 हफ्ते का अल्टीमेटम
बहाना नहीं चलेगा जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त 2 हफ्ते का अल्टीमेटम
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने के मुद्दे पर राज्यों को बड़ा निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि राज्य अतिरिक्त वित्तीय बोझ का हवाला देकर उम्र बढ़ाने का विरोध नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी सामान्य सरकारी कर्मचारियों से अलग वर्ग हैं. इसलिए सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र का तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को दो हफ्ते के भीतर इस प्रस्ताव पर स्वतंत्र और व्यावहारिक फैसला लेने को कहा है, जिन्होंने उम्र बढ़ाने का विरोध किया था. मामला ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन से जुड़ा है.