प्रशांत भूषण की सॉलिड दलील फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दी याचिका
प्रशांत भूषण की सॉलिड दलील फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दी याचिका
Electoral Bond SIT Probe: सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था. साथ ही SBI को इसका ब्योरा जारी करने का आदेश दिया था.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पहुंचा. कॉमन कॉज की ओर एक याचिका दाखिल कर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की SIT से जांच कराने की मांग की गई थी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इसपर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है. ऐसे में इस मामले की SIT से जांच करानी चाहिए. प्रशांत भूषण ने कहा कि यह स्कीम पूरी तरह से लेन-देन (Quid Pro Quo) का मामला था. उनकी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि स्कीम को तो पहले ही रद्द किया जा चुका है. इसमें अब SIT क्या करेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया.
Tags: Electoral Bond, National News, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 15:40 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed