राजीव गांधी हत्याकांडः नलिनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को भेजा नोटिस
राजीव गांधी हत्याकांडः नलिनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को भेजा नोटिस
Rajiv Gandhi: उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की समय से पहले रिहाई की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर उनका जवाब मांगा. शीर्ष अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए आर पी रविचंद्रन की याचिका पर भी नोटिस जारी किए हैं.
हाइलाइट्स21 मई 1991 की रात महिला आत्मघाती हमले में हुई थी राजीव गांधी की हत्याशीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का दिया था आदेश
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की समय से पहले रिहाई की मांग से जुड़ी याचिका पर सोमवार को केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर उनका जवाब मांगा. शीर्ष अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए आर पी रविचंद्रन की याचिका पर भी नोटिस जारी किए हैं.
नलिनी ने मद्रास उच्च न्यायालय के 17 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें समय पूर्व रिहाई के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था. उसने दोषी ठहराए गए ए जी पेरारीवलन की रिहाई को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया था. उच्च न्यायालय ने 17 जून को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी श्रीहरन और रविचंद्रन की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य के राज्यपाल की सहमति के बिना उनकी रिहाई का आदेश दिया गया था.
शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का दिया था आदेश
उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि उच्च न्यायालयों के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा करने की शक्ति नहीं है. उच्चतम न्यायालय के पास अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति है. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था. पेरारिवलन जेल में 30 साल से ज्यादा की सजा काट चुके थे.
21 मई 1991 की रात महिला आत्मघाती हमले में हुई थी राजीव गांधी की हत्या
तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 की रात को एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. आत्मघाती हमलावर की पहचान धनु के रूप में हुई थी. इस पूरी साजिश में नलिनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी जिसे 2001 में यह देखते हुए उम्रकैद में बदल दिया गया था कि उसकी एक बेटी भी है.
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Tags: Rajiv Gandhi, Supreme Court, Tamil Nadu newsFIRST PUBLISHED : September 26, 2022, 15:52 IST