18 महीने की शादी 18 करोड़ एलिमनी की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने बताया अव्यवहारिक
सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने की शादी के लिए 18 करोड़ रुपये एलिमनी की मांग को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति काम करने योग्य है, वह जानबूझकर बेरोजगार नहीं रह सकता और वो भी सिर्फ इसलिए कि एलिमनी की मोटी रकम मिलती रहे.
