खाली टाइपो है मुझे तो बांसुरी के खिलाफ HC गए थे सोमनाथ जज ने खूब सुनाया

Somnath Bharti News: आप नेता सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सोमनाथ भारती की याचिका में कईं त्रुटियां हैं. पहले उसको सही करिए. अदालत ने सोमनाथ भर्ती को नई याचिका दाखिल करने की इजाजत दी. दिल्ली हाईकोर्ट में 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

खाली टाइपो है मुझे तो बांसुरी के खिलाफ HC गए थे सोमनाथ जज ने खूब सुनाया
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ एक याचिका दायर की है. सोमनाथ भारती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर चुनौती दी है. इस पर आज यानी सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को मामले सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोमनाथ भारती की याचिका में कई गलतियां देखीं. इस पर उन्होंने सोमनाथ भारती की फटकार भी लगाई और सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टाल दी. सोमनाथ भारती की याचिका में हाईकोर्ट ने कई टाइपो पाए. हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका में खाली टाइपोज हैं. सोमनाथ भारती से जस्टिस अरोड़ा ने कहा, ‘आपकी याचिका टाइपिंग की गलतियों से भरी है, मैं नोटिस जारी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है.’ जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि याचिका में रेफर किये गए प्रतिवादियों का जिक्र पक्षकारों की सूची से मेल नहीं खाता. जज ने विशेष रूप से इशारा किया कि याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 का उल्लेख है, जबकि पक्षकारों की सूची में ऐसा कोई नाम नहीं है. ‘याचिका में बहुत गलतियां हैं’ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ‘यह (याचिका) गलतियों (टाइपोज) से भरी है. बहुत सी त्रुटियां हैं. आपको पहले याचिका को ठीक करना होगा. मैं नोटिस जारी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है… मैं सुनवाई स्थगित करती हूं और आप सुधार के साथ याचिका दायर करें.’ मामले की अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी. बता दें कि याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सोमनाथ भारती को 3,74,815 वोट मिले जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट मिले. दोनों नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और स्वराज को विजेता घोषित किया गया था. सोमनाथ भारती की याचिका में क्या दलील याचिका में कहा गया, ‘मौजूदा चुनाव याचिका याचिकाकर्ता (भारती) द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 (स्वराज) के नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रतिवादी संख्या-1, उनके चुनाव एजेंट और प्रतिवादी की सहमति से अन्य व्यक्तियों ने 25 मई, 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ‘भ्रष्ट आचरण’ किया है.’ याचिका में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, जो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ स्वराज की मदद करने के लिए भाजपा द्वारा खड़ा किया गया था. याचिका में क्या-क्या है? इसमें कहा गया है कि आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और नौ अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि आनंद ने वोटों में कटौती करके स्वराज की मदद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गए. याचिका में दावा किया गया, ‘चुनाव के दिन यानी पांच मई, 2024 को याचिकाकर्ता, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विभिन्न बूथों के अपने दौरे के दौरान यह देखकर हैरान रह गया कि प्रतिवादी नंबर-1 के बूथ एजेंटों के पास उनकी (स्वराज) मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे जोकि निश्चित तौर पर भ्रष्ट आचरण है. इसकी सूचना प्रतिवादी संख्या-3 (निर्वाचन अधिकारी) को भी दी गई, लेकिन यह व्यर्थ रहा.’ Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi news, Somnath BhartiFIRST PUBLISHED : July 22, 2024, 12:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed