यूरोप जाने दो… इंद्राणी को ट्रायल कोर्ट ने दी थी मंजूरी HC ने क्यों लगाई रोक
यूरोप जाने दो… इंद्राणी को ट्रायल कोर्ट ने दी थी मंजूरी HC ने क्यों लगाई रोक
सीबीआई ने न्यायमूर्ति कोतवाल की वैकल्पिक पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. जिसके बाद निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. इंद्राणी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में आरोपी है.
हाइलाइट्स शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी है. इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप है. ट्रायल कोर्ट ने इंद्राणी को इटली, ब्रिटेन जाने की इजाजत दे दी थी.
बंबई हाईकोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की यूरोप यात्रा पर रोक लगा दी है. इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने उसे विदेश यात्रा की अनुमति दे दी थी. इंद्राणी मुखर्जी पर 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है और वह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है. न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की एकल पीठ ने कहा कि विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर न्यायमूर्ति एस सी चांडक की नियमित पीठ के समक्ष 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. न्यायमूर्ति चांडक मंगलवार को उपलब्ध नहीं थे.
सीबीआई ने न्यायमूर्ति कोतवाल की वैकल्पिक पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हालांकि न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि बेहतर होगा कि याचिका पर नियमित पीठ सुनवाई करे. उन्होंने कहा कि तब तक विशेष अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. इंद्राणी के वकील रंजीत सांगले ने हाईकोर्ट को बताया कि वह वैसे भी यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं है.
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देश छोड़ने की इजाजत उचित नहीं…
विशेष सीबीआई अदालत ने 19 जुलाई को इंद्राणी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए यूरोप (स्पेन और ब्रिटेन ) की यात्रा करने की अनुमति दी थी. जांच एजेंसी के वकील श्रीराम शिरसाट ने मंगलवार को अदालत को बताया कि इंद्राणी हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी है, जिसकी सुनवाई अभी जारी है. उन्होंने दलील दी कि इस समय आरोपी को देश छोड़ने की इजाजत देना उचित नहीं होगा.
शर्तों पर मिली जमानत…
विशेष अदालत ने अनुमति देते हुए इंद्राणी पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं. अदालत ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कम से कम एक बार भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन के कार्यालय में उपस्थित होना होगा और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. अदालत ने उसे दो लाख रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया.
Tags: Bombay high court, Crime News, Mumbai NewsFIRST PUBLISHED : July 23, 2024, 19:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed