सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर की बढ़ी मुश्किलें दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर जारी किया नोटिस
सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर की बढ़ी मुश्किलें दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर जारी किया नोटिस
पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पाई गई थीं, जिसके बाद पुलिस ने कमरे को सील कर दिया और प्राथमिकी दर्ज की. 15 मई, 2018 को, दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत थी.
हाइलाइट्सदिल्ली हाई कोर्ट इस चर्चित मामले की सुनवाई 7 फरवरी 2023 को करेगाट्रायल कोर्ट ने थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया थासुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पाई गई थीं
नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में नोटिस जारी किया है. नोटिस दिल्ली पुलिस की अपील पर जारी हुआ है जिसमें निचली अदालत ने शशि थरूर को पत्नी की संदिग्ध मौत पर क्लीन चिट दे दी थी. अब हाई कोर्ट इस चर्चित मामले की सुनवाई 7 फरवरी 2023 को करेगा. आपको बता दें कि अगस्त 2021 में, एक ट्रायल कोर्ट ने थरूर को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया था. अदालत ने माना था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री “पूरी तरह से या बिल्कुल अपर्याप्त” थी, जिस वजह से उन्हें थरूर को क्लीन चिट देनी पड़ी. साथ ही कहा कि प्रथम दृष्टया, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है कि थरूर ने पुष्कर के साथ इतनी उच्च स्तर की मानसिक क्रूरता की जो आत्महत्या का कारण बने.
कोर्ट ने कहा कि भले ही गवाहों के बयानों ने संकेत दिया कि सुनंदा पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के साथ थरूर के कथित प्रेम संबंध के कारण व्यथित, विश्वासघात और धोखाधड़ी महसूस कर रही थीं, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है. ऐसा कुछ भी तथ्य सामने नहीं आ सका जिससे यह तय हो सके कि थरूर ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था.
सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पाई गई थीं. जिसके बाद पुलिस ने कमरे को सील कर दिया और प्राथमिकी दर्ज की. दंपति होटल में रह रहे थे क्योंकि थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था. दिल्ली पुलिस ने पहली प्राथमिकी 1 जनवरी, 2015 को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की थी. पुलिस ने थरूर और अन्य लोगों से पूछताछ की थी जिसमें छह लोगों का पॉलीग्राफ परीक्षण किया गया. 15 मई, 2018 को, दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत थी. इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल की कैद है.
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Tags: Congress Leader Shashi Tharoor, Delhi, High court, Sunanda PushkarFIRST PUBLISHED : December 01, 2022, 13:05 IST