नाबालिग ने चलाया वाहन तो जेल जाएंगे माता-पिता लगेगा 25000 का जुर्माना
नाबालिग ने चलाया वाहन तो जेल जाएंगे माता-पिता लगेगा 25000 का जुर्माना
Saharanpur Samachar: यूपी में अब किशोरों को वाहन चलाने समय पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. ऐसे किशोरों को 25 साल के पहले लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही किशोर के माता-पिता पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर में कुछ दिन पहले हुए एक सड़क हादसा हुआ था. इस कार को एक 12 साल का बालक चला रहा था. जहां बालक ने एक कार में टक्कर मारी और उसके बाद एक महिला को कुचल दिया था. हालांकि इस हादसे में महिला की जान बच गई थी. एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि एक परिजनों पर अब कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कुछ बच्चों के माता-पिता इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर देते हैं कि अपने नाबालिक बच्चों के हाथों में मौत का स्टेरिंग थमा देते हैं. ऐसा करने से न सिर्फ उस बच्चे की जान पर खतरा बन जाता है, बल्कि रोड पर चलने वाले लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के नए कानून के तहत धारा 199 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि किशोर द्वारा मोटर यान का उपयोग यथास्थिति ऐसे किशोर के संरक्षक या मोटर यान के स्वामी की सहमति से किया गया था
बच्चों के माता-पिता पर भी होगी कार्रवाई
एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि नए कानून के तहत अब नए नियम आ गए हैं. जिसके तहत अगर कोई भी नाबालिक बच्चे को दुपहिया या चारपहिया वाहन उनके पेरेंट्स चलाने के लिए देते हैं. ऐसी दशा में उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है. अगर वाहन चलाता हुआ नाबालिक बच्चा पकड़ा जाता है, तो उसके माता-पिता को 25,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा.
इसके अतिरिक्त धारा 125 BNS के तहत भी उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है. इसके साथ-साथ 25 वर्ष की आयु होने तक उसको किसी भी प्रकार का लाइसेंस निर्गत ना हो या उसके लिए अपत्र भी घोषित किया जा सकता है.
पुराने नियम के तहत नहीं होती थी कार्रवाई
एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि पुराने नियम में नाबालिक बच्चा होने की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी. साथ ही बच्चे के माता-पिता पर कार्रवाई का कोई नियम नहीं था, जिसमें केवल वार्निंग देकर या वाहन के कागज नहीं हैं, तो मात्र चालान की कार्रवाई कर उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन खासकर नाबालिक बच्चों के वाहन चलाने पर ही इस तरह का प्रावधान किया गया है, जिससे की नाबालिक बच्चे वाहन न चलाएं और हादसों पर भी रोक लगे.
एसपी ट्रैफिक ने लोगों से की अपील
एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने लोगों से अपील की है कि ना तो अपनी जानकारी या अथवा गेर जानकारी में अपने किसी भी नाबालिक बच्चे को दुपहिया अथवा चार पहिया वाहन बिल्कुल ना चलाने दें. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाकर नाबालिक बच्चों और उनके माता-पिता को जागरूक किया जा रहा है. अगर इसके बावजूद भी कोई जागरूकता नहीं आएगी, तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
Tags: Child trafficking, Local18, Saharanpur news, Traffic Alert, Traffic Police, UP newsFIRST PUBLISHED : September 20, 2024, 14:38 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed