आज से बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कारोबारियों ने की ये तैयारी
आज से बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कारोबारियों ने की ये तैयारी
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के किसी भी सामान के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है. इस प्रकार प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, मिठाई बक्से, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट आदि शामिल हैं.
नई दिल्ली. देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध शुरू हो गया है. जिसके बाद देश भर में व्यापारियों ने आज से अपनी दुकानों पर प्लास्टिक थैलियों के बजाय कागज ,जूट और कपड़े आदि के थैले और थैलियों में सामान देना शुरू कर दिया है. इसे लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज से देश भर के व्यापारियों को और उनके कर्मचारियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के आदेशों के नियमों का पालन करने और सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी स्थिति में उपयोग में न लेने को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है जो 31 जुलाई तक चलेगा.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस अभियान में देश भर के 40 हज़ार से ज़्यादा व्यापारी संगठन जुटेंगे और अपने राज्य एवं शहरों में स्तिथ बाज़ारों में व्यापारियों के बीच इस अभियान को चलाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि कैट ने जहां देश भर में व्यापारियों को सलाह दी है कि वो अपनी दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचें वहीं यह भी कहा है कि अगर कोई निर्माता या सप्लायर उनको सिंगल यूज प्लास्टिक की पैकिंग में सामान देता है तो व्यापारी ऐसे सामान का बहिष्कार कर उस सामान को लेने से मना करें और ऐसी पैकिंग के बिना माल देने का आग्रह करें. उन्होंने देश भर में सभी बड़े एवं छोटे निर्माताओं एवं उत्पादकों से आग्रह किया है वो कोई भी सामान सिंगल यूज पैकिंग में व्यापारियों को न दें.
भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पिछले कई दशकों में उपयोग में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और पर्याप्त विकल्पों के अभाव में एक दम से उपयोग बंद होना मुश्किल है लेकिन फिर भी व्यापारियों ने अन्य उपलब्ध विकल्पों में ही अपने ग्राहकों को सामान देने का निश्चय किया है. देश भर में हजारों मैन्युफ़ैक्चरिंग यूनिट अब तक सिंगल यूज प्लास्टिक या उससे बनाए जाने वाले सामानों का निर्माण कर रही थीं लेकिन अब प्रतिबंध के चलते उन्हें यह काम बंद करना पड़ेगा. इस प्रकार की इकाइयां लाखों लोगों को रोज़गार दे रही हैं. इस प्रतिबंध के कारण उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि ऐसी सभी यूनिटें किसी अन्य विकल्प अथवा किसी अन्य सामान का उत्पाद करें इस हेतु सरकार इन निर्माण इकाइयों के पुनर्वास की योजना बनाएं जिससे उनके सामने जीवन यापन का कोई संकट न आए एवं बेरोज़गारी न हो और ऐसी इकाइयां बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण को चुकाना जारी रख सकें.
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के किसी भी सामान के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है. इस प्रकार प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, मिठाई बक्से, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के चारों ओर ट्रे, रैपिंग या पैकिंग फिल्म 100 माइक्रोन से कम, स्टिरर आदि पर प्रतिबंध लग गया है. देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यापार लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
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Tags: Plastic waste, Single use PlasticFIRST PUBLISHED : July 01, 2022, 12:08 IST